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MP Cabinet Meeting: गैस त्रासदी से पीड़‍ित कल्याणियों को मिलेगी एक हजार रुपये मासिक पेंशन

  • खनिज नियमों में संशोधन करते हुए अब निजी और सरकारी जमीनों से खनिज परिवहन करने पर अब केवल सिंगल रॉयल्टी ही लगेगी

 

MP Cabinet Meeting: digi desk/BHN/भोपाल/ सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की कल्याणियों(विधवाओं) को एक हजार रुपये मासिक पेंशन देने के निर्णय पर लगाई स्वीकृति दी गई है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स, एबी रोड़ में विभिन्न समाचार पत्रों को दी गई भूमि अब 2007 की दरों पर फिर से दी जाएगी जो समाचार पत्र संचालित हो रहे हैं उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा। वहीं गौण खनिज नियमों में संशोधन करते हुए अब निजी और सरकारी जमीनों से खनिज परिवहन करने पर अब केवल सिंगल रॉयल्टी ही लगेगी। हुडको द्वारा वित्त विकास निगम की 200 करोड़ की गारंटी अवधि 6 माह बढ़ाने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल्याणियों को दिसंबर को 2020 में अतिरिक्त पेंशन देने की घोषणा की थी, जिस पर अमल नहीं हो पाया था। इस मामले में आज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2010 में केंद्र सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत हुए व्यक्तियों की करीब पांच हजार कल्याणियों (विधवा) को पांच साल के लिए एक हजार रुपये प्रतिमाह सामाजिक पुनर्वास मद में पेंशन देने की कार्ययोजना को मंजूरी थी। इसके लिए 30 करोड़ रुपये का प्रविधान किया था। इसमें 75 फीसद हिस्सा केंद्र और बाकी 25 प्रतिशत राज्य सरकार का अंशदान था। मई 2011 से योजना प्रारंभ हुई। सरकार ने जनवरी 2018 में निर्णय लिया कि जिन्हें पेंशन प्राप्त करते पांच साल हो गए हैं, उन्हें दो वर्ष अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाए।

 

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