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Income Tax Return: इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आज ही निपटा लें यह काम, वरना जुलाई से कटेगा दोगुना TDS

Income Tax Return: digi desk/BHN/ अगर आपने पिछले कुछ सालों से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आज ही भर दीजिए, वरना जुलाई से आपकी सैलरी से दोगुना TDS कटना शुरू हो जाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने TDS रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई तक बढ़ा दी है, लेकिन जिन लोगों ने लगातार दो साल से अपना TDS नहीं भरा है और इसकी रकम 50 हजार से ज्यादा है तो उन्हें आज ही अपना TDS रिटर्न भर देना चाहिए वरना उनके लिए TDS की दरें 5-10 परसेंट से बढ़कर 10-20 परसेंट हो जाएंगी।

क्यों कट रहा है दोगुना TDS

भारत सरकार ने ITR के नियमों में एक नया सेक्शन 206AB जोड़ा है, ये तब लागू होता है जब सेक्शन 139(1) के तहत आपने पिछले साल टैक्स रिटर्न दाखिल ना किया हो। इसके बाद इस साल भी TDS रिटर्न ना दाखिल होने पर आपसे दोगुना टैक्स लिया जाएगा। सरकार ने उन लोगों की लिस्ट तैयार की है जिन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इन लोगों ने अगर आज ही अपना TDS रिटर्न नहीं फाइल किया तो इनसे दोगुना TDS वसूला जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये भी साफ किया है कि यह लिस्ट वित्त वर्ष की शुरुआत में सिर्फ एक बार ही अपडेट होगी। वहीं, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 30 सितंबर कर दी गई है। इस वजह से इस साल रिटर्न ना फाइल करने पर आपसे दोगुना TDS नहीं लिया जाएगा।

कहां कटेगा दोगुना TDS

TDS डिविडेंड, फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज, सर्विस पेमेंट्स, प्रॉपर्टी रेंट या प्रॉपर्टी बेचने पर काटा जाता है। प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले छोटे कर्मचारी जो EPFO का हिस्सा नहीं हैं। उनकी सैलरी से भी TDS काटा जाता है। अगर आपने इनके लिए बीते दो सालों से टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपको ऐसे लेन-देन के दौरान दोगुना TDS देना पड़ सकता है।

सैलरी और पीएफ पर नहीं होगा असर

प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी से भी TDS कटता है, लेकिन नए नियम के तहत आपकी सैलरी पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा घोड़ों के रेस और पैसे निकालने पर भी दोगुना TDS नहीं लगेगा। वहीं TDS अमाउंट 50,000 रुपये से ज्यादा होने पर फिक्स्ड डिपॉजिट पर दोगुना TDS कटेगा। हालांकि, आम आदमी के लिए भारत सरकार के इन नए नियमों को समझना मुश्किल है। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आपने पिछले सालों से टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आज ही भर दें और किसी भी तरह के झंझट से दूर रहें।

यहां चेक करें TDS भरा या नहीं

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पोर्टल पर TDS भरने वालों के लिए नई सुविधा शुरू कि है। अब आप यह पता कर सकते हैं कि आपने अपना आईटी रिटर्न भरा है कि नहीं। इस सुविधा के जरिए आप आज ही पता कर सकते हैं कि आपने अपना TDS कब भरा था और उस हिसाब से आगे TDS भर सकते हैं। पुराने नियमों के अनुसार जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता था सिर्फ उन्हीं से ज्यादा TDS लिया जाता था, लेकिन अब सरकार उन लोगों से भी ज्यादा TDS काटेगी, जिन्होंने अपना टैक्स रिटर्न नहीं भरा है।

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