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अजब फरमान: कोरोना सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मिलेगी शराब..!

Liquor selling after checking the covid vaccination: digi desk/BHN/ उत्तरप्रदेश के इटावा में प्रशासन ने कोविड के टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने एक अजब फरमान जारी किया है। यहां के सैफई में शराब की दुकानों के लिए एक आदेश जारी किया गया है। उन्हें कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाने वाले को ही शराब बेचना होगा। एक दुकानदार ने कहा कि हम ग्राहक के कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही शराब बेच रहे हैं।

वहीं दुकानों के बाहर भी नोटिस चिपका दिए गए हैं। ये नोटिस इटावा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) हेम कुमार सिंह के निर्देश पर लगाए गए हैं। एडीएम सिंह ने शराब की दुकान वालों से स्पष्ट कहा कि शराब किसी को भी नहीं बेची जाएगी, जिसे अभी तक कोविड -19 का टीका नहीं लगाया गया है।

हालांकि, इटावा जिला आबकारी अधिकारी कमल कुमार शुक्ला ने कहा कि शराब की बिक्री रोकने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश ने जून माह में कोविड-19 के टीकों की एक करोड़ खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में जिला अधिकारी टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए नए विचारों को लागू कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के बीच के 19,80,245 लोगों को पहली खुराक मिली है। जबकि 8,792 ने अपना दूसरा डोज लग गया है।

 

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