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नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली
 दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों को नोटिस भेजा है। ये नोटिस नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ा है। ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इन सभी के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की है। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। कोर्ट ने अगली तारीख 8 मई, 2025 तय की है।

आरोपियों को सुनवाई का पूरा हक-कोर्ट

नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी आरोपियों को चार्जशीट पर सुनवाई का पूरा हक है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए ये ज़रूरी है कि हर आरोपी को सुना जाए। इसलिए नोटिस जारी करना ज़रूरी था। कोर्ट चाहता है कि सभी आरोपियों को अपनी बात रखने का मौका मिले। इससे ये सुनिश्चित होगा कि मामले की सुनवाई सही तरीके से हो।

इससे पहले अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को अभी नोटिस जारी करने से मना कर दिया था। स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया था। ईडी का कहना है कि नए नियमों के अनुसार, आरोपी को सुने बिना शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि नोटिस जारी करना जरूरी है। ईडी का कहना है कि कानून बदल गया है। नए कानून के हिसाब से, आरोपी को सुने बिना शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। ईडी ने अदालत से कहा, 'हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा चले, नोटिस जारी किया जाए।'

पहले कोर्ट ने नोटिस जारी करने से कर दिया था मना

जज ने 25 अप्रैल को सुनवाई में कहा था कि पहले अदालत को यह देखना होगा कि नोटिस जारी करना जरूरी है या नहीं। जज ने कहा कि अदालत को यह भी देखना होगा कि मामले में कोई कमी तो नहीं है। अदालत ने बताया कि चार्जशीट में कुछ जरूरी कागज गायब हैं। अदालत ने ईडी को उन कागजों को जमा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि कागजात मिलने के बाद ही वह नोटिस जारी करने पर फैसला करेगी।

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