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शादी करने का झांसा देकर किया रेप, कोर्ट ने आजीवन कारावास और पांच हजार का जुर्माना लगया

रायपुर

पांच वर्ष पहले उरला क्षेत्र में शादी करने का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी युवक राकेश साकत को कोर्ट ने 20 साल की कैद और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपित को पांच माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों के बयान करवाए गए। विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि एक कंपनी में 24 साल का राकेश साकत ड्राइवर का काम करता था। वहीं, फैक्ट्री परिसर स्थित बने क्वार्टर में रहता था।

उसी के पड़ोस में बने पीड़ित किशोरी अपने स्वजनों के साथ रहती थी। पहचान होने के कारण राकेश का जाना-आना था। इस दौरान राकेश ने किशोरी को शादी करने का झांसा देकर किशोरी से नवंबर 2020 से जून 2021 तक दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती हो गई।

इसकी जानकारी होने पर वह किराये का मकान छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद किशोरी के स्वजनों ने उरला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। जहां, पुलिस ने राकेश साकत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।

वहीं, प्रकरण की जांच करने के बाद केस डायरी पेश की। विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा पेश किए साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दंडित करने का फैसला सुनाया।

 

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