Corona Guideline:digi desk/BHN/ ग्वालियर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के गृह मंत्रालय से नई बंदिशों का आदेश जारी होने के बाद गुरुवार को जिला प्रशासन ने भी स्थानीय स्तर पर नए आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी कर दिए हैं, जिनमें शादी समारोह में अब 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जनसुनवाई को 30 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं जिम, स्वीमिंग पूल और सिनेमाघर भी बंद रहेंगे। बंद हॉल के कार्यक्रमों में क्षमता आधी रहेगी, लेकिन अधिकतम 100 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के बड़ी संख्या में एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही होली के जुलूस व बड़े आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे।
धारा 144 के तहत यह आदेश जारी
- – शहर में रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट राशन व खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- – रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन वह पार्सल उपलब्ध करा सकेंगे।
- – होली पर जुलूस,मेले आदि आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
- -शादी समारोह में 50 व शवयात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।
- – जिम,स्वीमिंग पूल और सिनेमाघर बंद रहेंगे।
- – उठावनी,मृत्युभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।
- – बंद हॉल के कार्यक्रमों में हॉल की क्षमता अनुसार 50 प्रतिशत व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे,लेकिन अधिकतम 100 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे।
- – ग्वालियर जिले में खुले मैदान-स्थान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे, इनकी अनुमति पहले संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से लेना जरूरी होगी।
गाइडलाइन जरूरी
- – सार्वजनिक स्थलों, कार्य स्थलों व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और परिवहन के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। उल्लंघन पर 200 रुपये तक का जुर्माना होगा।
- – सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों के सामने गोले बनाकर शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
- – सार्वजनिक स्थलों पर छह फीट की दूरी जरूरी होगी।