Maharashtra Politics:digi desk/BHN/ सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग वाली याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और प्रशासन से जुड़ा होने के कारण बेहद गंभीर है, लेकिन इसके लिए पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटना चाहिए। ऐसे में सिंह अब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। गौरतलब है कि इस मामले में सुनवाई न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति आरएस रेड्डी की पीठ करने वाली है।
याचिका में इन मुद्दों पर सुनवाई
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में खुद के तबादले को ‘मनमाना’ और ‘गैरकानूनी’ बताया है और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि सरकार के इस आदेश को तत्काल रद्द किया जाए। परमबीर सिंह ने एक अंतरिम राहत के तौर पर अपने तबादला आदेश पर रोक लगाने की याचिका लगाई है, वहीं राज्य सरकार, केंद्र तथा सीबीआई को देशमुख के आवास की CCTV फुटेज की जांच करने और उन्हें फौरन जांच में लेने का अनुरोध किया है।
सियासी संग्राम के बीच सीएम उद्धव से मिले अनिल देशमुख
इस सियासी संग्राम के बीच गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं की बैठक में पुलिस अधिकारी रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि कि मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उस चिट्ठी का हवाला दिया था, जो राज्य के इंटेलिजेंस विभाग की अफसर रश्मि शुक्ला की ओर से लिखी गई थी। इसी पत्र में रश्मि ने पुलिस के कुछ बड़े अफसरों और अन्य अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के रैकेट में शामिल होने का दावा किया था और सबूत के रूप में कुछ फोन रिकॉर्डिंग होने की बात भी कही गई थी।