- दो कैटेगरी में जारी किए जाते हैं आधार कार्ड
- बाल आधार के लिए अनिवार्य है बर्थ सर्टिफिकेट
- ID प्रूफ के तौर पर इसका कर सकते हैं उपयोग
इंदौर। सरकारी से लेकर गैर सरकारी कार्यों में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। कई कामों के लिए तो आधार कार्ड अनिवार्य रहता है। सरकार आयु वर्ग के हिसाब से दो कैटेगरी में आधार कार्ड जारी करती है।
पहली कैटेगरी में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए आधार कार्ड जारी किया जाता है। जबकि, दूसरी कैटेगरी में 1 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड जारी होता है। इस आधार कार्ड को बाल आधार या ब्लू आधार कार्ड कहा जाता है। इसके साथ ही आधार कार्ड के लिए एनरोलमेंट और अपग्रेडेशन काम करवाने के लिए 0-5 साल और 5-18 साल तक के बच्चों के अलग-अलग फॉर्म होते हैं।
दो बार अपग्रेड करवाना पड़ता है आधार
UIDAI के नियमों के अनुसार, आधार कार्ड को दो बार अपग्रेड करवाना पड़ता है। एक बार 5 साल की उम्र पूरी हो जाने के बाद आधार अपग्रेड होता है। वहीं, दूसरी बार 15 से 17 साल की उम्र के बीच भी यह कार्य करवाना पड़ता है। इसमें आधार कार्ड धारक का फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और फोटो अपग्रेड किया जाता है, इसके लिए कोई फीस नहीं देना पड़ती।
कैसे बनवाएं बाल आधार कार्ड
बाल आधार बनवाले के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन तरीके से ऐसे बनवाएं बाल आधार कार्ड
- बच्चें को नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर पर लेकर जाएं।
- सेंटर पर पेरेंट्स को अपना आधार कार्ड भी दिखाना होगा।
- नामांकन फॉर्म भरकर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करें।
- नामांकन फॉर्म में अपना आधार नंबर दर्ज करना अनिवार्य है।
- सेंटर पर बच्चे की फोटो ली जाएगी और नामांकन पूरा होगा।
- बाल आधार कार्ड के लिए बायोमेट्रिक डिटेल नहीं जी जाती ।
- अब बाल आधार कार्ड को रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाएगा।
कहां होगा उपयोग
बाल आधार कार्ड में बच्चे का आधार नंबर और क्यूआर की जानकारी रहती है। स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट बनवाने और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे कार्यों में बाल आधार कार्ड उपयोग किया जा सकता है। साथ इसे बच्चे के आइडेंटिफिकेशन प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर भी उपयोग कर सकते हैं। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है।