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New Vehicle Policy: व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान, अब पुराने वाहनों को साबित करनी होगी अपनी Fitness

Vehicle Scrapping Policy:digi desk/BHN/ केंद्र सरकार ने पुरानी गाड़ियों की फिटनेस और स्क्रैपिंग व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ऐसे में अब 15 साल से पुराने कॉमर्शियल वाहन और 20 वर्ष से पुराने प्राइवेट वाहनों को फिटनेस साबित करनी होगी। इसमें पास होने के बाद ही सर्टिफिकेट रिन्यू किया जाएगा। अनफिट साबित नहीं करने पर कबाड़ यानी स्क्रैप किया जाएगा।

लोकसभा में नई पॉलिसी पर गडकरी ने कहा कि यह सभी के लिए फायदे का सौदा है। पुरानी और अनफिट गाड़ियों को स्क्रैप करने पर उनके मालिकों को छूट मिलेगी। इस पॉलिसी के आने से जीएसटी में 40 हजार करोड़ की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। सड़क से पुरानी गाड़ियां हटने से सुरक्षा भी बढ़ेगी। पुराने वाहनों से निकले कबाड़ की रिसाइकिलिंग की जाएगी, जिससे उद्योग का खर्च कम होगा और प्रतिस्पर्धी बनेगी। उन्होंने कहा कि इसे प्रदूषण में कमी आएगी और ऑटो इंडस्ट्री को करोड़ों का फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सरकार देशभर में एकीकृत स्क्रैपिंग केंद्र बनाने का भी प्रयास कर रही है। गुजरात के अलंग समेत कुछ चिन्हित जगहों पर स्क्रैपिंग के लिए विशेष केंद्र तैयार किए जाएंगे, जहां स्क्रैपिंग की विभिन्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा।

देशभर में फिलहाल 17 लाख मीडियम और हैवी कॉमर्शियल वाहन हैं, जो 15 साल पुराने हैं और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रहे हैं। वहीं 51 लाख हल्के वाहन हैं, जो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। जबकि 34 लाख से ज्यादा हल्के मोटर वाहन 15 साल से पुराने हैं।

व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की महत्वपूर्ण बातें 

  • – तय सीमा से पुराने प्राइवेट एवं कॉमर्शियल वाहनों को फिटनेस जांच से गुजरना होगा। फिट नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा
  • – पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए फीस में ज्यादा राशि देनी होगी।
  • – केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय व अन्य विभागों के 15 साल से पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा। उन्हें स्क्रैप किया जाएगा।
  • – पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर नए वाहन की एक्स शोरूम कीमत की चार से छह फीसद राशि मिलेगी।
  • – सड़क परिवहन मंत्रालय देशभर में राज्यों व निजी-सरकारी सहभागिता के आधार पर रजिस्टर्ड स्क्रैपेज सेंटर स्थापित करने में मदद करेगा। एकीकृत स्क्रैपिग सेंटर खोलने पर भी विचार किया जा रहा है।
  • – रजिस्टर्ड स्क्रैपेज सेंटर से स्क्रैप कराने पर इंसेंटिव और सर्टिफिकेट मिलेगा, इस सर्टिफिकेट पर वाहन कंपनियां भी पांच प्रतिशत तक की छूट दे सकती हैं।
  • – स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होने पर नए वाहन की रजिस्ट्रेशन फीस को भी माफ किया जा सकता है।
  • – नए वाहन पर रोड टैक्स में इंसेंटिव के लिए भी राज्य सरकारों को कहा जा रहा है। निजी गाड़ियों के लिए 25 फीसद और कॉमर्शियल के लिए 15 फीसद तक इंसेंटिव का अनुमान है।
  • – साल 2022 अप्रैल से 15 साल पुरानी सभी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू होगी।
  • – साल 2023 अप्रैल से 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहन की फिटनेस जांच अनिवार्य होगी।
  • – वर्ष 2024 से 20 साल से पुराने निजी वाहनों की फिटनेस जांच जरूरी होगी।

 

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