जिले में शेष बचे श्रमिकों का पंजीयन 8 अगस्त तक अनिवार्य रूप से करायें-कलेक्टर
सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को पात्रता अनुसार खाद्यान की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पात्रता पर्ची (राशन कार्ड) जारी किया जाना है। इस दौरान प्रमुख सचिव खाद्य म.प्र. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं विभाग प्रमुख सचिव म.प्र. शासन श्रम विभाग के वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत प्राथमिकता परिवार श्रेणी में नवीन पात्रता श्रेणी ”असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक” जोड़कर पात्र मानते हुए राशन देने का निर्णय लिया गया है। जिसमें से जिन पात्र हितग्राहियों की पात्रता पर्ची बनी है वह प्रत्येक माह राशन प्राप्त कर रहे है। शेष हितग्रहियों को पात्रता पर्ची शीघ्र ही पंजीयन कर 8 अगस्त 2024 तक लक्ष्य की पूर्ति जाये। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका, नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा यह कार्य किया जायेगा। कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड ने जिले के सभी जनपद पंचायत के सीईओ एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश जारी कर शेष हितग्राहियों को तत्काल 8 अगस्त 2024 तक आवश्यक रूप से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराकर लक्ष्य की पूर्ति के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि नवीन पात्रता श्रेणी में लाभ लेने हेतु इच्छुक आवेदकों को संबल कार्ड अथवा ई-श्रम कार्ड, समग्र आईडी, आधार आदि दस्तावेज लेकर स्थानीय निकाय नगर निगम, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय नगर परिषदों में समग्र शाखा में जाकर आवेदन कर पात्रता पर्ची का लाभ प्राप्त कर सकते है।
4 लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
म.प्र. राजस्व विभाग के संशोधित प्रावधानानुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रघुराजनगर (नगरीय) द्वारा आकाशीय बिजली गिरने से 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जारी आदेशानुसार निवासी धवारी ममता मवासी के पति की आकाशीय बिजली से मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
सर्विस प्रोवाइडरों को संपदा-2 का प्रषिक्षण आज से
जिला पंजीयक डॉ. कीर्ति सिंह ने बताया कि एमपीएसईडी द्वारा भोपाल स्तर से यूटयूब ब्रोडकास्टिंग के माध्यम से सतना और मैहर जिले के सभी सर्विस प्रोवाइडरों को 4 अगस्त की प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपदा-2 की ट्रेनिग दी जायेगी। सभी सर्विस प्रोवाइडरों को लाइवस्ट्रीम से जुडने को कहा गया है ताकि पूरी प्रक्रिया भली-भांति समझ लें। जिला पंजीयक ने बताया कि सतना और मैहर जिले में लगभग 200 सर्विस प्रोवाइडर है। इनमें 30-30 बैच में ई-दक्ष सेंटर सतना में 5 अगस्त से 13 अगस्त तक हैण्डआन ट्रेनिंग भी दी जायेगी। सभी सर्विस प्रोवाइडर को एक दिन की ट्रेनिंग प्रातः 10 बजे से 6 बजे शाम तक ई-दक्ष केन्द्र कलेक्ट्रेट सतना में लेनी होगी।
असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों के खाद्यान्न पर्ची जारी करायें-खाद्य अधिकारी
जिला खाद्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार खाद्यान्न् पर्ची जारी करने हेतु असंगठित एवं प्रावासी श्रमिकों के लिए एक नवीन श्रेणी (असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक) जोडी गयी है। इसके अन्तर्गत ई श्रम पोर्टल एवं संबंल योजना के तहत पंजीकृत जिले भर के प्रवासी एवं असंगठित श्रमिकों को लाभान्वित किया जाना है। सतना जिले के अन्तर्गत ऐसे प्रवासी श्रमिकों की संख्या 78996 है। जिनकी सूची ग्राम पंचायतों /नगरीय निकायों में उपलब्ध है। अतः ऐसे सभी प्रवासी एवं असंगठित श्रमिक जिन्होंने अपना पंजीयन ई श्रम पोर्टल/संबल पोर्टल में कराया है वे अपने ग्राम पंचायत, नगरीय निकायों में अपना समग्र परिवार आईडी, आधार कार्ड, मोबाईल नम्बर एवं ई-श्रम कार्ड/संबंल कार्ड अपने दस्तावेजों के साथ पहुंचकर तत्काल पात्रता पर्ची जारी करायें। यह कार्य 8 अगस्त 2024 तक पूर्ण करना अनिवार्य माना गया है। साथ ही अपने स्थानीय निकायों से सम्पर्क कर खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी कराये।