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MP: इंदौर सांसद शंकर लालवानी का निर्वाचन शून्‍य घोषित करने की मांग, अब सुनवाई 2 सितंबर को

  1. धर्मेन्द्र सिंह झाला ने एडवोकेट कपील शुक्ला के माध्यम से दायर की याचिका
  2. कहा गया है कि नाम वापसी के फार्म पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे
  3. हाई कोर्ट इंदौर बेंच ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है

Madhya pradesh indore notice issued in petition filed against indore mp shankar lalwani now hearing on 2 september: digi desk/BHN/इंदौर/ सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष चल रही चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता के आरंभिक तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।

लालवानी के खिलाफ यह चुनाव याचिका धर्मेन्द्र सिंह झाला ने एडवोकेट कपील शुक्ला के माध्यम से दायर की है। झाला ने मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इंदौर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन फार्म भरा था।

एडवोकेट शुक्ला ने बताया कि हमने याचिका में कहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने याचिकाकर्ता का नाम गलत तरीके से प्रत्याशियों की सूची से बाहर किया है। नाम वापसी के फार्म पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे।

नाम वापसी के फार्म पर पिता का नाम भी दूसरा था। हमारा कहना है कि हमने कभी नामांकन फार्म वापस लिया ही नहीं, बावजूद इसके हमारा नाम प्रत्याशियों की सूची से बाहर कर दिया गया।

याचिका में हमने लालवानी का निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की है। बुधवार को न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की पीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई हुई।

कोर्ट ने हमारे तर्क सुनने के बाद संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।

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