- हिंदू फ्रंट फार जस्टिस ने रोक हटाने लगाई है याचिका
- एएसआई की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट के निर्णय पर है रोक
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक MP हाई कोर्ट में सुनवाई रुकी
Madhya pradesh indore bhojshala case not heard in supreme court mp high court cannot take decision on asi report: digi desk/BHN /इंदौर/ मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल 2024 को जारी अपने आदेश के तहत की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे रिपोर्ट पर हाई कोर्ट द्वारा कोई निर्णय लेने पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को निरस्त करके रोक हटाने की मांग हिंदू फ्रंट फार जस्टिस की ओर से याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट से की गई है।
हिंदू फ्रंट फार जस्टिस के वकील विष्णुशंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, इस याचिका पर सुनवाई की तिथि 30 जुलाई नियत की गई थी, लेकिन यह मामला मंगलवार की सूची में शामिल नहीं हुआ। अब इस पर कब सुनवाई की जाएगी, अभी तिथि की जानकारी नहीं है।
बता दें कि इस याचिका पर जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं दे देगा, तब तक मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भोजशाला के मामले में चल रहीं याचिकाओं में सुनवाई नहीं हो सकेगी।