- इस बात का सबूत नहीं है, जो पूरी परीक्षा की पवित्रता पर सवाल उठाए
- सुप्रीम कोर्ट ने फिजिक्स के सवाल के विकल्प 4 को सही माना है
National supreme courts decision on neet ug exam demand for re examination rejected: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ नीट-यूजी परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोबारा परीक्षा की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि पूरी परीक्षा की पवित्रता के साथ खिलवाड़ हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस परीक्षा को दोबारा से कराने का आदेश देना बहुत ही खतरनाक होगा। यह 24 लाख से अधिक छात्रा के भविष्य का सवाल है, जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है। हमारे एक गलत फैसले से प्रवेश कार्यक्रम पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
नीट यूजी परीक्षा दोबारा नहीं होगी आयाजित
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नीट की दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है।
- दो स्थानों पर लीक की पुष्टि- सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि नीट- यूजी 2024 पेपर लीक पटना और हजारीबाग में हुआ।
- सीबीआई जांच जारी रहेगी- केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) आगे की जानकारी उजागर करने के लिए पेपर लीक के मामले में अपनी जांच जारी रखेगी।
- काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रियाएं जारी रहेंगी- न्यायालय ने काउंसलिंग और अन्य प्रवेश प्रक्रियाओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने की अनुमति दी है। इसने यह भी संकेत दिया है कि इसी तरह के मुद्दों को संबोधित करने और रोकने के लिए परीक्षाओं के भविष्य के संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए जाएंगे।
नीट के लिए विशेषज्ञ समिति को दी मंजूरी
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नीट-यूजी परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने और भविष्य की समस्याओं को रोकने के लिए संघ द्वारा सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन पर गौर किया। न्यायालय ने एनटीए द्वारा स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा कर दिया है और समिति को न्यायालय द्वारा जारी किसी भी अन्य निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया है।
आईआईटी दिल्ली का फैसला मान्य
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने पुष्टि की कि आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञ निर्णय के बाद, विकल्प 4 को नीट यूजी परीक्षा में प्रश्नांकित आइटम के सही उत्तर के रूप में पुष्टि की गई है। एनटीए इस निष्कर्ष के आधार पर परिणामों का दोबारा मिलान करेगा। प्रक्रियात्मक अखंडता बनाए रखने के लिए प्रश्न संख्या का खुलासा नहीं किया गया था।