- विवाह पंजीकरण के बाद मिलेगा योजना का लाभ
- ई-दिशा पोर्टल पर शादी का पंजीकरण जरूर करवाएं
- लाभ उठाने के लिए हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र चाहिए
National mukhyamantri vivah shagun yojana government will provide assistance of rs 71 thousand for marriage avail benefits: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ गरीब और बेसहारा परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए पैसों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम में सहायता राशि दी जाती है, ताकि विवाह पर होने वाला आर्थिक बोझ थोड़ा कम किया जा सके।
ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लाभार्थियों को मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद दिया जाता है, जिसके लिए विवाहित कपल की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है।
इस तरह करें योजना के लिए आवेदन
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि जो लाभार्थी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। उन्हें अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
माता-पिता को योजना का मिलेगा लाभ
रजिस्ट्रेशन होने के बाद विवाहित युवती के पेरेंट्स को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार को 71 हजार रुपये का लाभ मिलता है। सभी वर्गों की विधवा-बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे अगर बीपीएल लिस्ट में हैं या इनकम एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, तो 51 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।
बीपीएल लिस्ट में पिछड़े और सामान्य वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित वर्ग का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और सालना आय एक लख 80 हजार रुपये से कम है। उनको 31 हजार का अनुदान मिलेगा। विवाहित कपल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो 51 हजार रुपये और दोनों में से एक दिव्यांग है तो 31 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।