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झारखण्ड-रांची कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होना जरूरी, एक और मानहानि केस में बढ़ीं मुश्किलें

रांची.

मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले में राहुल पर आरोप तय किया जाएगा। रांची के एमपी/ एमएलए कोर्ट ने पिछले दिनों आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है। आरोप गठन के दौरान कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को रांची के एमपी/ एमएलए कोर्ट आना होगा।

अधिवक्ता प्रदीप मोदी द्वारा 23 अप्रैल 2019 को दर्ज मामले को 30 सितंबर 2021 को एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने राहुल के खिलाफ समन जारी किया। इस पर राहुल ने अर्जी दाखिल कर उपस्थिति से छूट मांगी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अब बयान दर्ज कराने के लिए राहुल को अदालत आना होगा। लालपुर क्षेत्र निवासी अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट रांची में 23 अप्रैल 2019 में शिकायतवाद कराया था। शिकायतकर्ता ने याचिका में कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले लोगों को लेकर जो टिप्पणी की है उससे पूरा मोदी समाज आहत है। इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिससे आहत होकर वकील प्रदीप मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। ऐसा ही एक केस गुजरात में भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने भी किया था, जिसमें राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। सूरत कोर्ट के इस आदेश के बाद राहुल गांधी की सदस्यता छिन गई थी। हालांकि, बाद में ऊपरी अदालत से रोक के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी।

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