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झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत

रांची

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जमीन घोटाले में पिछले कई महीनों से जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दे दी गई है।  अदालत ने 13 जून को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने शुक्रवार को उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप से बड़गाईं अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। यह पीएमएलए एक्ट में निहित प्रविधानों के तहत मनी लाउंड्रिंग है। ईडी ने कहा था कि हेमंत सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जमानत मिलने पर जांच को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्हें जमानत की सुविधा नहीं दी जाए।

हेमंत सोरेन की ओर से क्या दी गई दलील?

हेमंत सोरेन की ओर से इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा गया था कि यह मनी लाउंड्रिंग नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। केंद्र ईडी का दुरुपयोग कर रहा है। विनोद सिंह के व्हाट्सऐप चैट में जिस 8.86 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही जा रही है, वह उस जमीन का नहीं है। यह केवल ईडी का अनुमान है। सदर थाने में जो मामला दर्ज हुआ है, उसकी जांच बाकी है। ईडी कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है, इसलिए याचिका दाखिल की गई है।.

हेमंत सोरेन पिछले 5 महीनों से जेल में थे। इस बीच उन्हें किसी कार्यक्रम के जाने के लिए कुछ दिनों के लिए जमानत दी गई थी लेकिन इसके बाद फिर वह जेल चले गए थे। हालांकि हाई कोर्ट ने अब उन्हें बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है।

 

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