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Social Media : अब आपत्तिजनक पोस्‍ट करने वालों की खैर नहीं, तीन महीने के भीतर लागू होंगे नए नियम

social media new guidelines:digi desk/BHN/ केंद्र सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया संगठनों और ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कानून में बदलाव किया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में व्यापार करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों का स्वागत किया गया था, लेकिन इसमें दोहरे मापदंड अपनाए गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल समाचार संगठनों और ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन इस प्रकार है। उन्होंने जानकारी दी कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के 40 करोड़ से अधिक और ट्विटर पर एक करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। भारत में इनका काफी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो चिंताएं हैं उसे लेकर काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था। कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने इसके लेकर गाइडलाइंस तैयारी की हैं। सोशल मीडिया के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण कानूनों को तीन महीने के भीतर लागू किया जाएगा, ताकि वे अपने तंत्र में सुधार कर सकें। बाकी नियमों को अधिसूचित किए जाने के दिन से लागू होंगे।

खास बातें 

  • – सोशल मीडिया बिचौलियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो 24 घंटे में शिकायत दर्ज करेगा
  • – 24 घंटों में महिलाओं की नग्नता, मोर्फेड तस्वीरों वाली सामग्री को हटाया जाना है
  • – प्रिंट मीडिया के बाद प्रेस काउंसिल कोड अब डिजिटल मीडिया द्वारा Follow किया जाएगा
  • – ओटीटी और डिजिटल समाचार मीडिया को अपने विवरण का खुलासा करना होगा। सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर समान न्याय प्रणाली होनी चाहिए।

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