- कुटुंब न्यायालय ने खारिज किया पत्नी का दावा
- माता-पिता से अलग रहने का पति पर दबाव बनाने वाली पत्नी की मंशा जब पूरी नहीं हुई
- पति को छोड़कर चली गई, इसके बाद भरण-पोषण के लिए दावा किया
Madhya pradesh sagar sagar news wife left him for not separating from parents court said he will not get maintenance: digi desk/BHN/सागर/ माता-पिता से अलग रहने का पति पर दबाव बनाने वाली पत्नी की मंशा जब पूरी नहीं हुई तो वह पति को छोड़कर चली गई। इसके बाद भरण-पोषण के लिए दावा किया। मामला मप्र के सागर जिले का है।
कुटुंब न्यायालय ने दावा खारिज करते हुए कहा कि बिना उचित कारण के पत्नी अगर पति से अलग रहती है तो उसे भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं है। कुटुंब न्यायालय सागर के न्यायाधीश अतुल कुमार खंडेलवाल की कोर्ट में महिला ने अपने पति के खिलाफ धारा 125 भरण पोषण का मामला दायर किया था।
जिसमें महिला ने कहा था कि वह अपने पति से अलग रहती है और वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। न्यायालय ने महिला द्वारा पेश किए गए तमाम तर्कों में पाया कि आवेदिका अपने पति के साथ इस कारण नहीं रही कि पति माता-पिता का साथ छोड़ने को तैयार नहीं था।