सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मैहर रानी बाटड ने सेंट्रल एकेडमी विद्यालय हरनामपुर द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्र अंशुमान शुक्ला को टीसी (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) नहीं देने पर विद्यालय के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी की है। नोटिस का जवाब स्पष्टीकरण के साथ 3 दिवस के अंदर देने को कहा गया है।
कलेक्टर द्वारा विद्यालय के संचालक को जारी नोटिस में कहा गया है कि आपके विद्यालय में अध्ययनरत छात्र अंशुमान शुक्ला के पिता अनंत कुमार शुक्ला द्वारा छात्र के अन्यत्र विद्यालय में प्रवेश के संबंध में विद्यालय प्रबंधन से टीसी की मांग के लिये आवेदन किया गया। जिस पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा आवेदनकर्ता को टीसी प्रदान नहीं की गई। साथ ही आवेदनकर्ता द्वारा विद्यार्थी की शेष फीस का भुगतान करने के लिये चेक भी प्रदान किया गया। जिसे विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। जिसके फलस्वरुप अंनत कुमार शुक्ला द्वारा कलेक्टर कार्यालय मैहर को आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि बकाया फीस की राशि चेक के माध्यम से जमा की जा रही है, लेकिन विद्यालय द्वारा फीस नहीं ली जा रही है और न ही टीसी प्रदाय की जा रही है। छात्र की फीस जमा न होने से अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। शिकायर्ता के आवेदन पर कार्यवाही कर विद्यालय के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये तीन दिवस में स्पष्टीकरण के साथ जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है।
लोकसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें व्यय लेखा
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाने के उपरांत 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय लेखा के बिल, व्हाउचर की मूल प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय का उपलब्ध करानी होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में संसदीय क्षेत्र क्रमांक 9 सतना से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को 4 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक व्यय लेखा की मूल प्रति, जारी समस्त अनुमतियां, शपथ पत्र, अपडेटेड बैंक पासबुक, स्टेटमेंट की फोटोकॉपी की हस्ताक्षरित प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय सतना को उपलब्ध कराने के लिये कहा है। इस संबंध में अंतिम तारीख के पहले 27 जून को दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं एवं व्यय लेखा प्राप्त करने में संलग्न कार्मिकों की प्रशिक्षण बैठक आयोजित की गई है। इसी प्रकार 30 जून को दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लेखा समाधान की बैठक आयोजित की गई है। संबंधितों से बैठक में उपस्थित रहने की अपेक्षा की गई है।
गिधैला सचिव को 3 दिवस के अंदर मृत्यु की राशि का भुगतान करने के निर्देश
अपर कलेक्टर मैहर शैलेंद्र सिंह ने ग्राम पंचायत गिधैला के सचिव ओमप्रकाश पटेल को विजयलक्ष्मी कुदेर की मृत्यु उपंरात अंत्येष्टि सहायता के लिये पंचायत कोष से निकाली गई राशि का भुगतान मृतक के नामित को 3 दिवस के अंदर करने के निर्देश दिये हैं। अपर कलेक्टर ने बताया कि विजय लक्ष्मी कुदेर की दिनांक 18 नवंबर 2023 की मृत्यु उपरांत पंचायत कोष से निकाली गई 5000 रुपये की राशि मृतक के नामित को प्रदान की जानी थी। लेकिन सचिव ओमप्रकाश पटेल द्वारा अंत्येष्टि सहायता राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसी प्रकार मनोज कुमार कोल की पत्नी का नाम संबल योजना में पंजीकृत होने के बावजूद भी अंत्येष्टि सहायता राशि प्रदान नहीं करने के संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस का दिया गया जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया है। जिसके फलस्वरुप सचिव ओमप्रकाश पटेल को का अंतिम अवसर प्रदान करते हुये तीन दिवस के अंदर भुगतान करने के लिये निर्देशित किया गया है।