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Triple Talaq Act: कानून बनने के बाद मुस्लिम महिलाओ की स्थिति में सुधार

Triple Talaq Act:digi desk/BHN/ । मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 के अब सार्थक व् बेहतरीन परिणाम सामने आने लगे है।केंद्र सरकार द्वारा 30 जुलाई 2019 को तीन तलाक को लेकर लागू किए गए मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 से मुस्लिम समाज में महिलाओं के हालात सुधरने लगे हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए यह कानून संवैधानिक – मौलिक लोकतांत्रिक एवं समानता का अधिकार बन गया है ,जिससे महिलाओ की स्थिति में अब काफी सुधार आया है । कानून बनने के बाद ऐसे मामलों में 82 प्रतिशत की कमी आयी है।

तीन तलाक पुरुष वर्चस्व की निशानी बना तीन तलाक अब कहानी बनता जा रहा है। धर्म के नाम पर डराकर तीन तलाक को कभी चुनौती देने की कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन अब इस कानून से मुस्लिम महिलाओ को भय से आजादी मिली है। पहले महिलाओं को हर वक्त यह डर सताता था की मामूली झगड़े पर कही उसका पति उसे तलाक ना दे दे।

इतना ही नही मुस्लिम पुरुष भी तीन तलाक के खिलाफ बने कानून से खुश है । जिन घरों की बहनों, बेटियों को तीन तलाक की मुश्किलों से गुजरना पड़ा था, वे इससे खुश है। लोगों का मानना है कि अब कम से कम आने वाली पीढ़ी की बेटियों को यह डर नहीं सताएगा कि उन्हें बिना कारण तलाक दिया जा सकता है। हालांकि, कानून में इनके अनुरूप सुधार की थोड़ी गुंजाइश अभी बाकी है।

जोधपुर महिला पुलिस थाना पूर्व की थाना अधिकारी निशा भटनागर के अनुसार कानून लागू होने के बाद उस प्रकार के मामलो में कमी आई है।पुरुष महिला को तीन तलाक बोल कर घर से निकाल देता था और उन पर अत्याचार किया करते थे, लेकिन गत वर्ष में तीन तलाक के एक दो मामले ही दर्ज हुए है ,उन्होंने इस कानून को महिलाओ के हित में बताया। और कहा की अब इसके सकारात्मक परिणाम आने लगे है। लोगो ने इस कानून की कठोरता को माना है ऐसे अपराधों में दंड का भी प्रावधान है जिससे समाज में मुस्लिम महिलाओ की स्थिति में सुधार हुआ है।

पहले थी यह स्थिति

मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 के आने से पहले ज्यादातर महिला थानों में दहेज, प्रताड़ना , मारपीट से जुड़े मामले धारा 498 – ए के मामले दर्ज होते थे, । दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए 1986 में आईपीसी की धारा 498-ए का प्रावधान किया गया था। इसे दहेज निरोधक कानून कहा गया था । अगर किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक, शारीरिक या फिर अन्य तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला की शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यह कानून सभी जाती धर्म के लिए लागू था। जिसका मिसयूज भी जमकर हुआ और आज तक होता आ रहा है।

क्या कहते हैं आंकड़े

कानून बनने के बाद पुरे हिंदुस्तान में इस तरह के मामलों में लगभग 82 प्रतिशत की कमी देखी गई है। वही राजस्थान भर में जहा इस कानून के लागू होने से पूर्व प्रति वर्ष 700 से 900 मामले दहेज प्रताड़ना के दर्ज होते थे और बाद कुछ तलाक तक पहुंच जाते थे वे अब इस कानून के लागू होने के बाद 80 से 90 तक ही दर्ज होते है। जोधपुर जिले में इस कानून के बनने से पूर्व महिला थानों में दहेज प्रताड़ना के 250 से 300 के लगभग प्रति वर्ष मामले दर्ज होते थे जिसमे से तलाक तक 10 से 12 मामले पहुंचते थे।

तलाक – ए – बिद्दत पर कानून बनने के बाद अब तक जोधपुर जिले के दोनों महिला थानों में इस अधिनियम के तीन से चार मामले ही दर्ज हुए है। यह आकड़े दर्शाते है की बदलते समाज में तीन तलाक के मामले कम हुए हैं, जिसकी पुष्टि कानून लागू होने के बाद यह आंकड़े स्वत: ही कर रहे हैं।

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