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वाटर पार्क के स्विमिंग पूल में नाबालिग बालक की डूबने से हुई मृत्यु के मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

शहडोल
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय शहडोल जोन, शहडोल श्री डी.सी. सागर (भा.पु.से.) द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर इसरार मन्सूरी एवं  पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत सकरा के जमुड़ी अंतर्गत सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी वाटर पार्क में कल शनिवार को दोपहर स्विमिंग पूल में बुढार निवासी 17 वर्षीय नाबालिग बालक शुभम प्रजापति के डूबकर मृत्यु के मामले में घटनास्थल का स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया एवं स्थानीय चक्षुदर्शी साक्षियो से पूछताछ उपरांत वाटर पार्क के मालिक एवं मैनेजर के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिये जाने पर थाना कोतवाली अनूपपुर में सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी वाटर पार्क के मालिक मो. रईस खान पिता इसहाक मोहम्मद उम्र करीब 54 वर्ष निवासी वार्ड न. 12 चंदास टोला अनूपपुर एवं  मैनेजर अंसार मोहम्मद उर्फ मुन्ना पिता निसार मोहम्मद उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड न. 12 चंदासटोला अनूपपुर के विरूद्ध गैरइरादतन हत्या का आपराधिक प्रकरण अपराध क्रमांक 269/2024 धारा 304, 34 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया जाकर तत्परता पूर्वक दोनो आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
               
उल्लेखनीय है कि कल शनिवार दिनांक 11.05.2024 को दोपहर करीब 02.00 बजे नाबालिग बालक शुभम प्रजापति पिता शिवप्रसाद प्रजापति उम्र करीब 17 वर्ष निवासी बुढार जिला शहडोल अपने मित्रो आयुष यादव, यश लंहगीर, आदित्य कोरी, नीलेश कोरी के साथ कार से अनूपपुर जिले में अमरकंटक रोड पर ग्राम जमुड़ी में बने सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी वाटर पार्क पहुंचें, जहां प्रत्येक व्यक्ति 150 रूपये की टिकिट कटाकर अंदर जाकर स्विमिंग पूल में चले गये जहां पहले से ही बड़ी संख्या में करीब 150-200 लोग मौजूद थे। कुछ देर बाद अचानक शुभम प्रजापति अपने मित्रो को नहीं मिलने पर हो हल्ला हुआ और थोड़ी देर बाद स्विमिंग पूल के पानी में शुभम प्रजापति अचेतन अवस्था में मिला जिसे तुरंत उठाकर जिला अस्पताल ले जाने पर डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री जितेन्द्र सिहं पंवार (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर इसरार मन्सूरी एवं एस.डी.ओ.पी. अनूपपुर सुमित केरकेट्टा के निर्देशन में टी. आई. कोतवाली अरविन्द जैन, उपनिरीक्षक संजय खलखो, स.उ.नि. सुखीनंद यादव, स.उ.नि. हरपाल सिहं, प्र.आर. 150 राजेश कंवर, प्र.आर. 29 शेख रसीद, प्रधान आरक्षक  भानु प्रताप एवं आरक्षक 402 कमलेश रैदास  एवं आरक्षक ओम प्रकाश  द्वारा जिला अस्पताल अनूपपुर पहुंचकर मृतक की शव पंचनामा उपरांत पी.एम. कराकर मर्ग जांच की गयी एवं शोकाकुल मृतक के पिता  शिव प्रसाद प्रजापति  को आश्वस्त किया गया कि पुलिस द्वारा शीघ्र ही जांच पर वैधानिक कठोर कार्रवाई की जाएगी।  पुलिस द्वारा तत्काल वाटर पार्क को सीलबंद किया गया।

सम्पूर्ण मर्ग जाँच पर पाया गया कि सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी वाटर पार्क के मालिक रईस खान एवं मैनेजर मुन्ना उर्फ अंसार खान के द्वारा वाटर पार्क निर्माण के लिए किसी भी संबंधित विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गयी थी। हाल ही में बड़ी संख्या में 150 रूपये की प्रवेश टिकिट की राशि ली जाकर बड़ी संख्या में लोगो को वाटर पार्क एवं स्विमिंग पूल में सुरक्षा नियमो की अनदेखी कर प्रवेश दिया जाता था । जिन्होंने अपने स्विमिंग पूल और वाटर पार्क में पानी में डूबने से बचा ने के लिए कोई भी तैराक नहीं लगाया था , स्विमिंग पूल में अंदर जाने वालों को लाइफ सेविंग जैकेट नहीं दी गई थी, डूबने से बचने के लिए स्विमिंग ट्यूब भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जहां पानी करीब 8 फीट गहरा और डूबने की संभावना थी वहां कोई सावधानी वाला सूचना बोर्ड एवं संकेत भी नहीं लगाया गया था, गहरी होने वाले स्थान पर कहीं कोई रस्सी या डोरी नहीं बांधी गई थी, मौके पर कोई भी मेडिकल सुविधा जैसे ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था।  सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी (स्वीमिंग पुल एवं वाटर पार्क) का मालिक रईस खान पिता इसहाक खान निवासी सर लगन पैलेस अनूपपुर एवं मैनेजर मुन्ना भाईजान उर्फ अंसार खान के द्वारा यह बात भली भांती जानते समझते हुए की करीब 8 फुट की गहराई के पानी भरे हुए जान की जोखिम वाले स्विमिंग पुल और वाटर पार्क में उक्त सभी सुरक्षा और सुविधाओ के बगैर किसी भी व्यक्ति की पानी में डूबने से मृत्यु हो सकती है, उसके बाद भी आज बड़ी संख्या में एक साथ 150-200 लोगो को स्वीमिंग पुल और वाटर पार्क से कमाई करने के लिए फीस लेकर अंदर गहरे पानी में जाने दिया। पुलिस जाँच में पाया गया कि वाटर पार्क के मालिक रईस खान एवम् मैनेजर मुन्ना उर्फ अंसार खान का कृत्य ऐसा था कि वह जानता था कि 8 फुट गहराई वाले स्वीमिंग पुल में डूबने से किसी की भी जान जा सकती है, तब भी उसके द्वारा किसी भी सुरक्षा मानदंड का पालन न करते हुए संबंधित विभागो से अनुमति लिये बगैर आर्थिक लाभ कमाने के लिये यह जानते हुए की यह कृत्य आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है, जानबूझकर किया जा रहा था जिससे शुभम प्रजापति की मृत्यु होना पाई गई। जो  थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 269/2024 धारा 304,34 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी मो. रईस खान पिता इसहाक मोहम्मद उम्र करीब 54 वर्ष निवासी वार्ड न. 12 चंदासटोला अनूपपुर एवं अंसार मोहम्मद उर्फ मुन्ना पिता निसार मोहम्मद उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड न. 12 चंदासटोला अनूपपुर को गिरफ्तार किया जाकर सख्त वैधानिक कार्यवाही की गयी है।

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