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केरल: अदालत ने एक महिला की हत्या के जुर्म में युवक को दोषी ठहराया

कन्नूर (केरल).
केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 21-वर्षीय महिला फार्मासिस्ट की अक्टूबर 2022 में हुई नृशंस हत्या का शुक्रवार को दोषी ठहराया। महिला की उत्तरी केरल के कन्नूर जिले के पनूर के निकट उसके घर में ही नृशंस हत्या कर दी गयी थी। थालास्सेरी अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने आरोपी श्यामजीत को विष्णुप्रिया की हत्या का दोषी पाया है।

लोक अभियोजक के. अजित कुमार ने कहा कि अदालत 13 मई को सजा की अवधि पर आदेश सुनाएगी। कुमार ने कहा कि महिला ने श्यामजीत के साथ मित्रता खत्म कर ली थी और किसी अन्य पुरुष के संपर्क में थी, इसलिए श्यामजीत ने महिला की हत्या कर दी। लोक अभियोजक ने कहा कि जब महिला के परिजन एक अंत्येष्ठि कार्यक्रम में गये हुए थे, तभी श्यामजीत हथौड़ा और अन्य हथियार लेकर उसके (महिला के) घर आया था। उन्होंने कहा कि जब श्यामजीत घर में घुसा तो विष्णुप्रिया एक पुरुष मित्र के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी।

लोक अभियोजक ने कहा कि पूरी घटना वीडियो कॉल में रिकॉर्ड हो गई और 13 सेकंड लंबी फुटेज मामले में महत्वपूर्ण सबूत बनी। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने श्यामजीत द्वारा अपराध में प्रयुक्त हथियारों की खरीद संबंधी सीसीटीवी फुटेज पर भी भरोसा जताया। कुमार ने कहा कि श्यामजीत ने पहले विष्णुप्रिया के सिर पर हथौड़े से वार किया और जब वह नीचे गिर गई तो उसने उसका गला काट दिया। उन्होंने कहा कि महिला की मौत के बाद भी दोषी ने चाकू मारना जारी रखा और परिणामस्वरूप, महिला के शरीर पर 29 घाव थे।

विष्णुप्रिया अपने आवास पर खून से लथपथ, गर्दन और हाथों पर गहरे जख्मों के साथ 22 अक्टूबर, 2022 को मृत पाई गई थी। हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर, पुलिस ने पास के मनंथेरी के मूल निवासी श्यामजीत को गिरफ्तार कर लिया था।

 

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