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दिल्ली में वोटिंग के दिन मिलेगा अवकाश, नहीं कटेगा वेतन

नई दिल्ली

 लोकसभा चुनाव के मतदान में वोटरों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) की घोषणा की है। दिल्ली में 25 मई, 2024 को मतदान के दिन कर्मचारियों का सवैतनिक अवकाश रहेगा। सीईओ का कहना है कि यह आदेश सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी लागू रहेगा।

इस आदेश के तहत दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के मतदाताओं को भी सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) मिलेगा। इस आदेश का पालन न करने पर कंपनी पर नियम के अनुसार जुर्माना के साथ-साथ सजा भी हो सकती है।
सभी कर्मचारी सवैतनिक अवकाश के हकदार

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि वोटिंग के दिन वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए कर्मचारी सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं। सरकारी दफ्तरों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी इसका पालन करना होगा।

दिल्ली-एनसीआर के सभी कर्मियों पर लागू होगा आदेश

राजधानी दिल्ली में स्थित यूपी, राजस्थान और हरियाणा शहरों को मतदाताओं को भी उनके मतदान वाले दिन दिल्ली में अवकाश मिलेगा। इसी तरह एनसीआर के शहरों में काम करने वाले दिल्ली के वोटरों को राजधानी में मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देना होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि इसका उद्देश्य मतदान में मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है। साथ ही, वोटरों को मतदान करने के लिए जागरूक करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। सीईओ पी. कृष्णमूर्ति ने युवाओं से इस अवसर का इस्तेमाल कर चुनाव के दिन वोट डालने की अपील की है।

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