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Budget 2021 Income Tax: टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, 75 से अधिक उम्र वालों को बड़ी राहत

Budget 2021 Income Tax:digi desk/BHN/। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुजुर्गों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। वित्त मंंत्री ने कहा कि 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि 75 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनधारकों को इनकम टैक्‍स रिटर्न नहीं भरना होगा। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार 75 साल से अधिक उम्र के वृद्ध लोगों पर से टैक्स रिटर्न भरने का दबाव कम करने जा रही है। 75 साल से अधिक के ऐसे बुजुर्ग, जिनकी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन है, उन्‍हें अब इनकम टैक्‍स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा।

साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया। वित्त मंत्री के मुताबिक कोरोना संकट के चलते जनता ने कई परेशानियों का सामना किया है, इसलिए जनता को राहत देते हुए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण सरकार का टैक्स संग्रहण बहुत कम हुआ है।

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि यह बजट विपरीत परिस्थितियों में तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2020 में देश के लोगों ने कोविड-19 के चलते कठिन परिस्थितोयों का सामना किया।

वित्त मंत्री ने कहा कि सस्ते घरों के लोन पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट 2022 तक जारी रहेगी। स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर, 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। REITs, InViTs के डिविडेंट पर टैक्स नहीं देना होगा।

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