अनूपपुर, भास्कर हिंदी न्यूज़/ अनूपपुर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई खरीदी में गड़बड़ी की शिकायत के पश्चात आर्थिक अपराध शाखा रीवा के द्वारा इस मामले पर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सहित क्रय समिति में शामिल कुल अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध धारा 420, 409, 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा13(1)(ए) एवं 13(2) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह तोमर निवासी कोलार रोड भोपाल के द्वारा आर्थिक अपराध शाखा रीवा में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपित किया गया था कि निविदा क्रमांक सीएमएचओ 2019.20.3032 में निविदा के फाइनेंशियल बीड के मूल प्रारूप में हेरा फेरी करते हुए एक ही परिवार के कई फर्म को इसका ठेका देकर आर्थिक अपराध को अंजाम दिया गया। जिसकी जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा रीवा के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पहुंचते हुए दस्तावेज भी जप्त किए गए थे। जिसकी जांच के पश्चात इस मामले में 13 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है।
इनके विरुद्ध दर्ज हुआ अपराध
इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा रीवा के द्वारा तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी डी सोनवानी, स्टोर कीपर रामखेलावन पटेल, लेखापाल महेश कुमार दीक्षित, बी डी सिंह तत्कालीन एडीएम अनूपपुर जिनका वर्तमान में निधन हो चुका है, डॉ एस आर परस्ते तत्कालीन सिविल सर्जन, डॉ व्ही पी शुक्ला मेडिकल विशेषज्ञ तत्कालीन बीएमओ जैतहरी, डॉ डीके कोरी निश्चेतना विशेषज्ञ, डॉ मोहन सिंह श्याम, मैसेज साइंस हाउस भोपाल के डायरेक्टर सुनैना तिवारी, जितेंद्र तिवारी अनुजा तिवारी, शैलेंद्र तिवारी एवं महेश बाबू शर्मा सभी निवासी भोपाल गोविंदपुरा के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है।
कई गुना ज्यादा दर पर खरीदे गए उपकरण एवं दवाइयां
मामले की जांच में आर्थिक अपराध शाखा रीवा के अधिकारियों ने यह पाया है कि क्रय समिति में शामिल सभी सदस्यों के द्वारा उपकरण एवं दवाइयां की खरीदी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। जहां वास्तविक कीमत से कई गुना महंगे दाम पर दवाइयां एवं चिकित्सकीय उपकरण की खरीदी की गई। जिससे शासन को 33 लाख 69 हजार 877 रुपए की आर्थिक क्षति पहुंची है, जिस पर क्रय समिति के सभी सदस्यों के विरुद्ध अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच की जा रही है।