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शरद पवार का नाम और उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के गुट से जवाब मांगा

मुंबई
शरद पवार का नाम और उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) गुट से जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने शरद पवार गुट की याचिका पर अजित पवार गुट से जवाब मांगा है। याचिका में शरद पवार वे अपने भतीजे अजित पवार पर राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम और तस्वीरों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।

अजित पवार गुट से उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमें स्पष्ट, बिना शर्त आश्वासन चाहिए कि शरद पवार के नाम, तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने अजित पवार गुट से शरद पवार गुट की याचिका पर शनिवार तक जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. की पीठ विश्वनाथन ने अजित पवार गुट से शरद पवार की याचिका पर 16 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा और आगे की सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा, "जब चुनाव आता है तो आपको उनके नाम की जरूरत होती है और जब चुनाव नहीं होते हैं तो आपको उनकी जरूरत नहीं होती है। अब चूंकि आपकी एक स्वतंत्र पहचान है, इसलिए आपको अपनी पहचान के बलबूते आगे बढ़ना चाहिए।"

न्यायाधीश सूर्यकांत ने अजित पवार के वकील से कहा, “आपने अपना अलग रास्ता चुन लिया है। हम एक स्पष्ट और बिना शर्त आश्वासन चाहते हैं कि आप अपनी पार्टी के साथ उनके चेहरे या नाम का उपयोग नहीं करेंगे।” इससे पहले, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि शरद पवार गुट के लिए पार्टी का नाम 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार' आवंटित करने का चुनाव आयोग का 7 फरवरी का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।

इसने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को असली राकांपा के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के छह फरवरी के आदेश के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट से भी जवाब मांगा है। यह विवाद जुलाई 2023 में अजित पवार समूह के विद्रोह के कारण पार्टी में विभाजन के बाद उत्पन्न हुआ। अजित पवार गुट वर्तमान में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे सरकार का समर्थन करता है।

 

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