National delhi high court rejects tmc leader mahua moitras petition gives verdict in confidential information leak case: digi desk/BHN/दिल्ली/ तृणमूल कांग्रेस की नेता व पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी को मीडिया में उनकी ‘संवेदनशील’ जानकारी देने से रोकने की मांग की थी। इस मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया है।
22 फरवरी को हुई सुनवाई में मोइत्रा के वकील ने कोर्ट में कहा था कि जांच चल रही है लेकिन उससे पहले ही मीडिया में केस को लेकर जानकारी लीक हो रही हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लघंन है। उनके मुवक्किल इन सबसे परेशान हो रही है। उनको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। एंजेसी से मेरी मुवक्किल को समन मिला है, इसकी जानकारी मीडिया को पहले पता चल गई। 20 फरवरी को मुवक्किल को समन मिला था, लेकिन समाचारों में इसके बारे लेख 19 फरवरी को प्रकाशित हो गए थे।