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MPPSC 2019: हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पीएससी 2019 की सभी नियुक्तियां याचिका के अधीन की

  1. आयोग द्वारा दोनों परिणाम का नार्मलाइजेशन न करते हुए दोनों मुख्य परीक्षा में नार्मलाइजेशन कर दिया गया
  2. इसके कारण पूर्व में साक्षात्कार के लिए चयनित 389 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया
  3. पूर्व में घोषित प्रथम मुख्य परीक्षा परिणाम में असफल सैकड़ों अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया

Madhya pradesh indore mppsc 2019 big order of madhya pradesh high court all appointments of psc 2019 made subject to petition: digi desk/BHN/इंदौर/ एमपीपीएससी 2019 को लेकर विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। इसके अंतिम परिणाम को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चुनौती देते हुए एक याचिका प्रस्तुत हुई है। इसमें कहा है कि पीएससी द्वारा 29 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए सभी नियुक्तियां इस याचिका के अधीन कर दी गई हैं।

अभ्यर्थी आकाश पाठक ने बताया कि मामला नार्मलाइजेशन को लेकर है। मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग को हाई कोर्ट के आदेशानुसार पूर्व में आयोजित 2019 मुख्य परीक्षा के परिणाम एवं विशेष मुख्य परीक्षा का परिणाम, इन दोनों लिस्ट को मिलाकर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना था, लेकिन लोकसेवा आयोग द्वारा दोनों परिणाम का नार्मलाइजेशन न करते हुए दोनों मुख्य परीक्षा में नार्मलाइजेशन कर दिया गया।

इसके कारण पूर्व में साक्षात्कार के लिए चयनित 389 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, साथ ही पूर्व में घोषित प्रथम मुख्य परीक्षा परिणाम में असफल सैकड़ों अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया। यह हाई कोर्ट द्वारा 29 नवंबर 2022 को जारी फैसले के विरुद्ध है।

हमने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है क्योंकि पीएससी 2019 का अंतिम परिणाम हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार जारी नही किया है। पीएससी ने इस परीक्षा में कोर्ट के किसी भी फैसले को पूर्ण रूप से लागू नही किया है। हमने याचिका में अंतिम परिणाम और नियुक्तियों को रद करने की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 20 फरवरी तक जवाब मांगा है।

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