सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर मैहर रानी बाटड ने शुक्रवार को विवेकानंद महाविद्यालय के सभागार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आगामी 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजन की तैयारी और व्यवस्था के संबध में समीक्षा बैठक की। कलेक्टर श्रीमती बाटड ने शिक्षको और प्राचार्यों को निर्देशित किया कि मंडल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और परीक्षा सेंटर में समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाये। परीक्षा ड्यूटी में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी ध्यान रखें कि प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग नहीं होनी पाये। कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन पाया गया तो कठोर कार्यवाही करने से परहेज नहीं करें। परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा के दौरान सभी के मोबाइल फोन बंद कर जमा रहेंगे। सुरक्षाकर्मी के पास मोबाइल मौजूद रहेगा। ताकि परीक्षा की मौजूदा जानकारी अधिकारी के साथ साझा की जा सके। बैठक में कलेक्टर श्रीमती बाटड ने अधिकारियों से कहा कि परीक्षा केन्द्र में अनुशासन बनाए रखते हुए बोर्ड परीक्षाएं संपन्न कराएं। परीक्षा केन्द्र में विद्यार्थियों के लिए पेयजल, शौचालय, आदि की समुचित व्यवस्था करें। परीक्षा केन्द्र के बाहर मोबाइल फोन सुरक्षित रखने के लिए भी उचित प्रबंध करें। साथ ही परीक्षा हॉल में पीने के पानी की विशेष व्यवस्था के साथ कुछ जरूरी दवाइयों के रखने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिये। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी होने पर विभागीय अधिकारी एवं एसडीएम को सूचना देने में किसी प्रकार से हिचकिचाए नही। बैठक में सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े, अमरपाटन एसडीएम आरती यादव, जिला शिक्षा अधिकारी नीरव दीक्षित उपस्थित रहे।
बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत मैहर जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी मैहर ने जारी किया आदेश
माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के निर्देशानुसार माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से प्रारंभ होकर 5 मार्च 2024 तक तक मैहर जिलें के 32 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा के सफल आयोजन एवं विद्यार्थियों को परीक्षा देने अनुकूल वातावरण के लिये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मैहर रानी बाटड ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग से होने वाले न्यूसेंस को नियंत्रित करने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 5 मार्च 2024 तक प्रभावशील रहेगा।
कलेक्टर मैहर द्वारा जारी आदेशानुसार परीक्षा केंद्र एवं केंद्र की 200 मीटर की परिधि के अंदर कोई व्यक्ति, राजनैतिक दल, छात्र या कर्मचारी संगठन, ट्रेड यूनियन तथा अन्य कोई भी संघ या संगठन जुलूस, धरना, प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी, भूख हड़ताल, आमरण अनशन और अनुचित संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिक कोलाहल वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये संपूर्ण जिले की सीमा में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का पालन नहीं करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
शिक्षकों को कार्यमुक्त न करने के निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि प्रदेश के सीएम राइज विद्यालयों से जिन शिक्षकों के स्थानांतरण दिसम्बर-2023 एवं जनवरी-2024 में ऑनलाइन जारी किये गये हैं, उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये। यह निर्णय बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इन शिक्षकों को अब 15 अप्रैल, 2024 के बाद ही कार्यमुक्त किया जा सकेगा।