Gyanvapi Masjid and mathura dispute: digi desk/BHN/ नई दिल्ली/ वाराणसी स्थित बहुचर्चित कथित ज्ञानवापी मस्जिद में वजू खाने को कोर्ट के आदेश पर सील किए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच अब मथुरा में भी शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने की मांग तेज हो गई है। मुथरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में एक वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने याचिका दायर करते हुए शाही ईदगाह पर सुरक्षा बढ़ाए जाने और किसी के भी आने-जाने पर रोक लगाने के साथ साथ सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करने की मांग की है।
दरगाह में हो सकते हैं कृष्ण जन्मभूमि के अवशेष
वकील महेंद्र प्रताप ने अपनी याचिका में कहा है कि शादी ईदगाह मस्जिद परिसर में असली कृष्ण जन्मभूमि के जो अवशेष हैं, अगर उनसे छेड़छाड़ हो गई तो संपत्ति का चरित्र बदला ज सकता है। इस याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट आज सुनवाई कर सकती है।
ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट के लिए कोर्ट कमिश्नर ने मांगा समय
वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त एडवोकेट विशाल सिंह ने कहा है कि मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। समय के अंतर्गत रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। अगर देरी होती है तो देखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने कहा है कि हमारी रिपोर्ट 50% तक तैयार हो गई है। रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं है इसलिए आज कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। हम कोर्ट में एप्लिकेशन देकर समय की मांग करेंगे। 2-3 दिन का समय मांगेंगे।
इस बीच हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु जैन ने कहा है कि हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी और हमारे द्वारा मांग की गई कि मंदिर में शिवलिंग मिलना बहुत बड़ा सबूत है और इसे सुरक्षा प्रदान की जाए। न्यायालय ने CRPF के कमांडेंट से कहा कि वे वहां पर तैनात रहेंगे और सबूत को सुरक्षा प्रदान करेंगे। विष्णु जैन ने कहा कि सोमवार को जब वहां पर सर्वे हो रहा था तो वहां पर एक वजू खाने के बीच में कुएं जैसे दीवार देखी। हमने पानी को कम करने का आग्रह किया। उसके बाद जब कुएं की दीवार के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां एक ढाई से तीन फुट लंबा शिवलिंग है।
सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के खिलाफ आज सुनवाई
सर्वे कराए जाने के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 1 बजे होगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। कमेटी ने याचिका में कहा है कि निचली कोर्ट का सर्वे का आदेश 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। वहीं हिंदू सेना ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है।
मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका में कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली बनाए रखना अनिवार्य है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच के सामने रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों का अवकाश था, इसलिए आज याचिका पर सुनवाई होगी।