Girls in Army:digi desk/BHN/ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) परीक्षा में लड़कियों को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में लड़कियों को भी शामिल करने का फैसला किया है। केन्द्र के मुताबिक तीनों सेना प्रमुखों से सलाह-मशविरा करने के बाद मंगलवार को NDA में लड़कियों को भी शामिल करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए महिलाओं को भी NDA की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा था कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।
इस मामले में केन्द्र के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूरी प्रक्रिया और टाइम लाइन की जानकारी देने को कहा है। साथ ही न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को इस आदेश के मद्देनजर एक उपयुक्त अधिसूचना जारी करने और इसका उचित प्रचार करने का भी निर्देश दिया। इस मामले पर 22 सितंबर को फिर सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को एक याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था, जिसमें योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने से केवल लैंगिक आधार पर बाहर करने का मुद्दा उठाया गया था। याचिका में कहा गया था कि यह समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कुश कालरा की ओर से दायर इस याचिका में संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा में योग्य महिला उम्मीदवारों को शामिल होने और एनडीए में ट्रेनिंग की अनुमति देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।