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Supreme Court: कोरोना मरीज की खुदकुशी को भी कोरोना से मौत माने सरकार, SC ने केंद्र को दिया निर्देश

Corona Delth Compensation Issue: digi desk/BHN/ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना मौत से संबंधित अपनी गाइडलाइन्स में बदलाव करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मरीज के खुदकुशी करने वाले को कोविड से मौत ना मानने के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही 23 सितंबर तक कोविड से हुई मौत पर मुआवजा देने की फाइनल गाइडलाइन जारी कर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

क्या  हैं मौजूदा गाइडलाइन्स?

  • केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल हलफनामे में बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने कोविड से संबंधित मौतों के लिए ‘आधिकारिक दस्तावेज’ जारी करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसके मुताबिक –
  • टेस्टिंग की तारीख या कोविड-19 मामले (Covid-19 Cases) में चिकित्सकीय रूप से निर्धारित तारीख से 30 दिनों के भीतर होने वाली मौतों को कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों के रूप में माना जाएगा। भले ही रोगी की मृत्यु अस्पताल या फिर इन-पेशेंट सुविधा की जगह हो।
  • अगर कोई कोविड -19 मरीज, अस्पताल या इन-पेशेंट सुविधा में 30 दिनों से अधिक समय तक भर्ती रहता है और फिर उसकी मौत हो जाती है तो भी उसे कोविड -19 से हुई मौत ही माना जाएगा।
  • जहर, आत्महत्या, हत्या और दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों के कारण होने वाली मौतों को कोविड​​​​-19 की मौत नहीं माना जाएगा, भले ही वह शख्स कोविड-19 से संक्रमित भी रहा हो। इसमें आत्महत्या वाले बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है।
  • केवल उन कोविड-19 मामलों पर विचार किया जाएगा, जिनका निदान आरटी-पीसीआर परीक्षण, आणविक परीक्षण, रैपिड-एंटीजन परीक्षण के माध्यम से किया गया है या किसी अस्पताल या इन-पेशेंट सुविधा में जांच के माध्यम से डॉक्टर द्वारा मेडिकल रूप से निर्धारित किया गया है।
  • कोविड-19 मामले जो हल नहीं हुए हैं और अस्पताल या घर पर मौत हुई और जहां फॉर्म 4 और 4 ए में मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ (MCCD) पंजीकरण प्राधिकारी को जारी किया गया है, उसे भी एक कोविड​​​​-19 मृत्यु के रूप में माना जाएगा।
  • ऐसे मामलों में जहां MCCD उपलब्ध नहीं है या मृतक के परिजन MCCD में दी गई मौत के कारण से संतुष्ट नहीं हैं और जो इसके दायरे में नहीं आते हैं, उनके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिला स्तर पर एक समिति का गठन करेंगे।
  • रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य रजिस्ट्रारों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

कोविड से हुई मौत पर डेथ सर्टिफिकेट (Covid Death Certificate) जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी, जिसके बाद केंद्र ने मामले में हलफनामा दाखिल किया है। दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा कि सरकार जब तक कदम उठाएगी तब तक तो तीसरी लहर भी बीत चुकी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

 

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