सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये सात कार्यालय प्रमुखों (प्राचार्य) को कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के डाटाबेस में आवश्यक संशोधन नहीं कराने पर दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने कारण बाताओ नोटिस जारी की है। इनमें प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय सतना, प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिकुरिया टोला, प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धवारी, प्राचार्य नादन, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोहावल, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झुकेही के नाम शामिल हैं। संबंधित को जारी नोटिस में कहा गया है कि कार्यालय के अंतर्गत अधिकारी-कर्मचारियों के डाटाबेस में आवश्यक संशोधन करते हुये डाटा फ्रीज कराने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। जिससे स्थानांतरित सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों की ड्यूटी भी मतदान दल में लगी हुई है। निर्वाचन जैसे अति-संवेदनशील कार्य के प्रति घोर उदासीनता और लापरवाही बरतना कदाचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। संबंधितों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्यवाही भी किये जाने की चेतावनी दी गई है। संबंधितों की कारण बताओ नोटिस का जवाब 24 घंटे के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।
11 के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
सतना जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के 11 आदतन अपराधी के विरुद्ध संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के आदेश जारी किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा थाना कोलगवां अंतर्गत नईबस्ती निवासी दयाराम पटेल पिता रामगरीब पटेल उम्र 28 वर्ष, कृष्णनगर सतना निवासी प्रीतम बजाज उर्फ गोलू पिता मुरली बजाज उम्र 23 वर्ष, घूरडांग निवासी रत्नेश उर्फ भइया सिंह पिता नवल सिंह उम्र 27 वर्ष, चाणक्यपुरी कॉलोनी निवासी हनी उर्फ इकबाल पिता हरविंदर सिंह सरदार उम्र 33 वर्ष, थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत गढ़िया टोला निवासी पीरु मुसलमान उर्फ शेख पीरु पिता शेख मुस्ताक उर्फ रमजान उम्र 30 वर्ष, थाना सिविल लाइन अंतर्गत मेदनीपुर धर्मेंद्र शर्मा पिता स्व. रामसुजान शर्मा उम्र 43 वर्ष, सोहौला निवासी हीरालाल जायसवाल पिता गिरवर जायसवाल उम्र 52 वर्ष, पतेरी सतना निवासी अमित उर्फ अप्पी तिवारी पिता अशोक तिवारी उम्र 28 वर्ष, थाना उचेहरा अंतर्गत बाबूपुर निवासी सहपाल सिंह पिता भानू प्रताप सिंह उम्र 42 वर्ष, थाना बदेरा अंतर्गत ग्राम विष्णपुर सोम प्रकाश उर्फ लम्पू द्विवेदी पिता अमृतलाल द्विवेदी उम्र 45 वर्ष तथा ककरा निवासी मोनू शर्मा उर्फ पवन शर्मा पिता रामजी शर्मा उर्फ 32 वर्ष के विरुद्ध थाना प्रभारी कोलगवां सतना को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है।
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