PF Aadhaar Link: digi desk/BHN/ नौकरीपेशा लोगों के लिए EPFO ने राहत की खबर दी है। अब EPF खाताधारक 31 दिसंबर तक अपना UAN आधार के साथ लिंक कर सकेंगे। पहले यह सीमा 1 सितंबर तक थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नॉर्थ-ईस्ट के प्रतिष्ठानों और कुछ विशेष वर्ग के प्रतिष्ठानों के लिए यूएएन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। EPFO ने ट्वीट कर समयसीमा बढ़ाने की जानकारी दी है। सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के तहत PF खाते को आधार से लिंक करना जरूरी है।
EPFO ने Social Security code 2020 के सेक्शन 142 में बदलाव कर ECR फाइलिंग प्रोटोकॉल बदल दिया है। अब प्राइवेट कर्मचारियों के लिए PF खाते के Universal account number को Aadhaar कार्ड से जोड़ना जरूरी है। जिन कर्मचारियों का UAN आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं होगा उनकी कंपनी उनके खाते में PF का पैसा नहीं जमा कर पाएगी। इसके अलावा ये कर्मचारी ना तो अपना PF का पैसा निकाल पाएंगे और न ही इसके जरिए लोन ले पाएंगे।
ऑनलाइन कैसे लिंक करें आधार कार्ड
PF अकाउंट में आधार जोड़ने के लिए epfindia.gov.in पर जाएं और कर्मचारियों के लिए दिए गए टैब पर ‘UAN Member e-Sewa’ का विकल्प चुनें। अब अपनी UAN आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगइन करें। इसके बाद मैनेज टैब में जाकर KYC का विकल्प चुनें। अब आप नए पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपसे कई डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आधार का विकल्प चुनें और उसे सेव कर दें। अब आपका आधार नंबर ओटीपी के जरिए वेरिफाई किया जाएगा। अब जैसे ही आपकी कंपनी और सरकार सारी जानकारियों को सत्यापित कर देगी वैसे ही आपका आधार कार्ड आपके PF खाते से लिंक हो जाएगा।
ऑफलाइन आधार लिंक कराने की प्रक्रिया
ऑफलाइन तरीके से आधार को UAN के साथ लिंक करना के लिए EPFO ऑफिस जाकर ‘Aadhaar Seeding Application फॉर्म भरें। इस फॉर्म में सभी जानकारियां देते हुए अपना UAN और Aadhaar नंबर भी लिखें। फॉर्म के साथ अपने यूएएन, पैन और आधार कार्ड की कॉपी अटैच करें, जिसमें आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। अब इसे EPFO या कॉमन सर्विस सेंटर आउटलेट के किसी भी फील्ड ऑफिस में एग्जीक्यूटिव के पास जमा करें। आपके दस्तावेजों की जांच के बाद सब कुछ सही पाए जाने पर आपका आधार आपके ईपीएफ अकाउंट से जुड़ जाएगा।