- डीपीआइ ने नवीनीकरण के संबंध में समय सारिणी जारी की है
- मप्र बोर्ड और सीबीएसई व आइसीएसई बोर्ड की निजी स्कूलों की मान्यता
- विकासखंड स्त्रोत समन्वयक को 15 दिन में भौतिक सत्यापन करना होगा
भोपाल। मप्र बोर्ड के स्कूलों काे नवीन मान्यता व मान्यता नवीनीकरण देने से पहले जिला शिक्षा अधिकारी(डीईओ) निरीक्षण करेंगे। वहीं सीबीएसई व आइसीएसई बोर्ड के स्कूलों का भौतिक सत्यापन संभागीय संयुक्त संचालक (जेडी) द्वारा की जाएगी। इस संबंध लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने आदेश जारी कर दिए हैं।
मप्र बोर्ड के नौवीं से 12वीं कक्षा तक के निजी स्कूलों को नवीन मान्यता व मान्यता नवीनीकरण के आवेदन करने के बाद डीईओ के नेतृत्व में विकासखंड स्त्रोत समन्वयक (बीआरसी) को 15 दिन में भौतिक सत्यापन करना होगा। यह रिपोर्ट डीईओ को भेजना होगी।
डीपीआइ ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के नवीन मान्यता व मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निजी स्कूलों को 25 नवंबर तक आवेदन करने होंगे।वहीं सीबीएसई व आइसीएसई बोर्ड के निजी स्कूलों को 30 दिसंबर तक आवेदन करने होंगे।