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चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दायर की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

चंडीगढ़
चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से दायर की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों दलों ने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था और सबूत के तौर पर एक वीडियो पेश किया था। केस पर सुनवाई करते हुए सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ भड़क गए और उन्होंने कहा था कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पेश हुए। मसीह ने कबूल किया कि उन्होंने 8 बैलेट पेपर पर X का निशान लगाया था।

रिटर्निंग ऑफिस अनिल मसीह से बेंच ने पूछा कि क्या उन्होंने बैलट पेपर पर क्रॉस मार्क किया था या नहीं। इस बात को रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह ने कुबूल किया कि उन्होंने ऐसा किया था क्योंकि आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने आ कर बैलेट पेपर ले कर फाड़ा और भागे थे। इसपर बेंच ने पूछा लेकिन आफ क्रॉस क्यों लगाया था, तो अनिल मसीह ने कहा कि वे पेपर पर निशान देने की कोशिश कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी माना कि  उन्होंने मार्क लगाया है। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर को कहेंगे नए रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करें। हम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जरनल को कहेंगे कि इसको मॉनिटर करें। कोर्ट ने कहा कि हम रजिस्ट्रार जरनल हाई कोर्ट को कहेंगे कि वो इस चुनाव से जुड़े वो सभी रिकॉर्ड ले कर हमारे पास आएं। हम कल मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा कि जो बैलेट पेपर रजिस्टर जरनल के पास है वो एक जुडिशियल ऑफिसर सुबह 10.30 बजे हमारे पास लेकर आएंगे।

 

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