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खनिज ढोने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन जरूरी, नहीं हुआ तो लगेगा जुर्माना

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ वाहन मालिकों द्वारा अधिकांश टैक्टर-ट्रॉली, डंफर और ट्रक से खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन वाहनों का ई-खनिज पोर्टल पर पंजीयन नहीं होने से ई-टीपी जनरेट नहीं होती है। ई-टीपी जनरेट नहीं होने से शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व का भी नुकसान हो रहा हैं। खनिजों का परिवहन किए जाने वाले वाहनों में ई-टीपी नहीं होने से अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा वाहनों के अवैध उत्खनन परिवहन के प्रकरण दर्ज किए जाकर अत्याधिक जुमार्ने के रूप में राशि वसूल की जाती है।

खनिज अधिकारी ने बताया कि खनिज साधन विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइट पर खनिजों के परिवहन किए जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। वाहनों के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात वैध ठेकेदार से ई-टीपी प्राप्त करने के पश्चात खनिजों का परिवहन किया जा सकता है। विभागीय वेबसाइट पर बिना रजिस्ट्रेशन के खनिजों का परिवहन करना अवैध परिवहन की श्रेणी में आता है। इसलिए समस्त वाहन मालिक वेबसाइट पर जाकर परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन कराएं ।

 

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