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MP: धोनी, शाहरूख, रोहित शर्मा के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका खारिज

High Court News: digi desk/BHN/इंदौर/ क्रिकेटर एमएस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और फिल्मी कलाकार शाहरूख खान को मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने इनके आनलाइन गेम के विज्ञापन में काम करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में आनलाइन गेम पर वर्तमान में कोई रोक नहीं है। ऐसे में इन लोगों को आनलाइन गेम के विज्ञापन करने से रोका नहीं जा सकता। वे विज्ञापन कर सकते हैं क्योंकि पैसा कमाना उनका पेशा है।

पांच पेज के फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता ने जिन आनलाइन गेम संचालित करने वाली कंपनियों का याचिका में उल्लेख किया है उन्हें पक्षकार भी नहीं बनाया। जो याचिका में पक्षकार ही नहीं है उसके खिलाफ कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका विनोद कुमार द्विवेदी ने दायर की थी। इसमें कहा था कि एमएस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और शाहरूख खान जैसे लोग लाखों युवाओं के आदर्श हैं। लाखों युवा आंख मूंदकर इनकी बातों पर विश्वास करते हैं। लाखों युवाओं के ये आदर्श उन्हें आनलाइन गेम के जरिए सट्टा-जुआ खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्रिकेटर और फिल्मी सितारे युवाओं को बता रहे हैं कि आनलाइन सट्टा खेलकर कैसे करोड़ों रुपये कमाए जा सकते हैं। इनकी बातों आकर युवा अपना भविष्य बिगड़ रहे हैं। सट्टे की लत के चलते कई युवा आत्महत्या जैसा कदम भी उठा चुके हैं।

याचिका में खरगोन के एक युवा का जिक्र भी किया गया था जिसने आनलाइन गेम में लाखों रुपये गवाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। इस युवा ने सुसाइड नोट में इसका उल्लेख भी किया था। याचिका में मांग की गई थी कि क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों को आनलाइन गेम के विज्ञापन करने से रोका जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जो अब जारी हुआ है।

 

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