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Income Tax: आयकर नियम में बदलाव,50 लाख से अधिक के टैक्स मामले ही 10 साल तक खोले जा सकेंगे

Income Tax:  digi desk/BHN/ रायपुर/एक अप्रैल से आयकर के नियमों में बहुत से बदलाव किए गए हैं। इनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। अब आयकर विभाग टैक्स से जुड़े तीन साल से अधिक के मामले नहीं खोल सकता। लेकिन अगर टैक्स चोरी का मामला 50 लाख या इससे अधिक की आय छिपाने का मामला हो तब 10 साल तक के असेसमेंट खोले जा सकते हैं। आम बजट में इसकी घोषणा भी हो चुकी है।

अब तक आयकर विभाग छह साल पुराने मामले खोल सकता था। इनके अलावा भी बहुत से बदलाव किए गए हैं, इनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। गौरतलब है कि अब तक आयकर विभाग छह साल पुराने मामलों को भी खोल सकता था और करदाताओं को जांच के आधार पर नोटिस भिजवाता था। मगर, इससे करदाता की परेशानी और बढ़ जाती थी।

इसे देखते हुए यह तय किया गया है कि अब तीन साल से अधिक पुराने मामले नहीं खोले जा सकेंगे। कर विशेषज्ञों का कहना है कि करदाताओं को अपना टैक्स अब ईमानदारी से भरना चाहिए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार से कोई परेशानी न आए।

  • 1. अब आईटीआर फार्म में सारी जानकारियां पहले से भरी होंगी। आईटीआर फार्म में टैक्स पेयर की सैलरी, टैक्स पेमेंट, टीडीएस जैसी जानकारियां पहले से रहेंगे,इससे कंप्लायंस का बोझ कम होगा।इस कदम से टैक्स रिटर्न भरना और आसान होगा।
  • 2. पीएफ में एक वित्त वर्ष में 2.50 लाख से ज्यादा जमा होती है,तो उससे मिलने वाला ब्याज आयकर के दायरे में होगा। यह मोटी सैलरी वालों के लिए ज्यादा नुकसानदायक है।

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