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अधिकारों का दुरुपयोग करने पर ग्राम पंचायत बांधा सचिव निलंबित

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने तहसील रामपुर बघेलान की ग्राम पंचायत बांधा के सचिव विजेन्द्र प्रताप सिंह को अधिकार विहीन कार्यवाही किये जाने का दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जारी आदेशानुसार सचिव ग्राम पंचायत बॉधा विजेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दीपेन्द्र सिंह पिता स्व. हरिनाथ सिंह को ग्राम झूसी पटवारी हल्का बाँधा की आराजी खसरा नं. 23/1/1, 22/1, 30, 31 रकवा 8.832 हे. में कराए जा रहे निर्माण कार्य को तत्काल रोके जाने के लिये नोटिस जारी किया गया था। सचिव श्री सिंह को अधिकार विहीन कार्यवाही किये जाने पर म.प्र. पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 एवं म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग-2 के तहत कलेक्टर द्वारा निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत रामपुर बघेलान नियत किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण बुधवार को

आगामी निकाय एवं पंचायत आम निर्वाचन 2020-21 के लिये मतदान कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने 5 अधिकारियों को जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर तथा 68 अधिकारियों को जनपद पंचायत एवं निकायों में प्रशिक्षण देने के लिये मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किया गया है। सभी मास्टर ट्रेनर्स को 17 मार्च को अपरान्ह 3 बजे संयुक्त कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं।

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