सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ नगरीय निकाय निर्वाचन में नगर पालिक निगम सतना में महापौर पद का चुनाव लड़ रहे 3 अभ्यथिर्यों द्वारा अपना प्रथम व्यय लेखा निरीक्षण नहीं कराने पर रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा नोटिस जारी की गई है। जिन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी की गई है, उनमें महापौर पद के अभ्यर्थी आम आदमी पार्टी के बसंत विश्वकर्मा, जनता दल (युनाईटेड) की श्रीमती रवीना विपिन त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के एडवोकेट बृजेश यादव के नाम शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14‘क’ और म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32‘क’ के अनुक्रम में नगरीय निकाय के महापौर और पार्षद पद का निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को मतदान से पूर्व कम से कम 3 बार निर्वाचन व्यय लेखा अवलोकन के लिए निजी रूप से या उसके निर्वाचन एजेंट के माध्यम से या उसके द्वारा इस कार्य हेतु विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने लेखा व्यय का निरीक्षण कराने में अनुपस्थित रहे महापौर पद के तीनों प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर निर्देशित किया है कि अभ्यर्थी अपने जवाब सहित आगामी द्वितीय व्यय लेखा निरीक्षण की तिथि 29 जून को पूर्व का लेखा रजिस्टर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
मतदान केन्द्र परिसर से 100 मीटर की दूरी पर मतयाचना नहीं की जा सकेगी
नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने आयोग द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत उम्मीदवार मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि का संचालन नहीं कर सकते है।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा मतदान केंद्रों में या उनके आसपास मतयाचना करने को प्रतिबंधित किया गया है एवं मतदान के दिन अभ्यार्थीगण मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार की गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकते हैं। नगरीय निकायों के निर्वाचन में मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर प्रतिबंध संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं। इसके साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन संपन्न कराने के लिए मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आने वाले सभी कृत्यों को रोकने कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये गये हैं।