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Satna: निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 कर्मचारी निलंबित

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं रिटर्निंग ऑफीसर जनपद पंचायत अमरपाटन केके पांडेय ने पंचायत निर्वाचन के कार्य में लापरवाही और कर्तव्य में अनुपस्थित पाये जाने पर तहसील अमरपाटन के दो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अनुसार तहसील अमरपाटन के भृत्य विजय कुमार शर्मा और भृत्य रामप्रसाद स्वीपर को निर्वाचन कार्य में आदेश-निर्देशों की अवहेलना, लापरवाही करने और ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने के फलस्वरुप एसडीए श्री पांडेय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर संबंधितों का मुख्यालय निर्वाचन कार्यालय जनपद पंचायत अमरपाटन नियत किया है।

नगरीय निकाय निर्वाचन में नहीं है स्टार प्रचारक का प्रावधान

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि कि वर्तमान में नगरीय निकाय निर्वाचन में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्टार प्रचारक के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए गए है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले व्यय को निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाएगा।
श्री सिंह ने बताया है कि महापौर के अभ्यर्थी के प्रकरण में सम्पूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र की सीमा तथा पार्षद के अभ्यर्थी के प्रकरण में उसके वार्ड की सीमा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। एक ही मंच से एक से अधिक प्रत्याशियों की सभा होने की स्थिति में महापौर तथा पार्षद के प्रकरण में व्यय का विभाजन व्यय की अधिकतम सीमा के अनुपात में किया जाएगा। एक से अधिक पार्षदों की सभा के प्रकरण में पार्षदों के मध्य व्यय समान रूप से विभाजित किया जाएगा। निर्वाचन प्रचार के लिए बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर होने वाले यात्रा व्यय को व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा।

सेक्टर अधिकारी बदले

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये विकासखंड रामनगर के सेक्टर क्रमांक 20 पैपखरा में नियुक्त सेक्टर अधिकारी कार्यपालन यंत्री अमित केवट के स्थान पर सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास राजेन्द्र बांगरे की नियुक्ति की है।

मतदान दिवस 1 जुलाई के 48 घंटे पूर्व मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 के लिये घोषित कार्यक्रमानुसार सतना जिले में पंचायत निर्वाचन तीन चरणों में सम्पन्न होना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रखे जाने एव वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखने और शराब का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किये जाने के निर्देश जारी किये हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराम वर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग और वाणिज्यिक कर विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरुप म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 24 की उपधारा एवं मध्यप्रदेश राजपत्र की कंडिका क्रमांक 32(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सतना जिले के विकासखंडो में ग्राम पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये चरणवार निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत एवं 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित मदिरा दुकानों, होटल बार एवं वाईन आउटलेट को बंद रखे जाने के आदेश जारी किये हैं।

जारी आदेशानुसार 1 जुलाई को द्वितीय चरण के मतदान में शामिल विकासखंड नागौद, अमरपाटन, रामनगर अंतर्गत 29 जून की अपरान्ह 3 बजे से 1 जून को मतदान समाप्ति तक तथा 8 जुलाई को तृतीय चरण के मतदान में शामिल विकासखंड मैहर और रामपुर बघेलान अंतर्गत आने वाली मदिरा की दुकानें 6 जुलाई की अपरान्ह 3 बजे से 8 जुलाई को मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार पंचायत आम निर्वाचन के समय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें संबंधित ग्राम पंचायत के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जायेगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें बंद रखी जायें तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी बंद रखी जायेंगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

घर-घर पीले चावल देकर मतदाताओं को किया जायेगा आमंत्रित

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने जनपद पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों में मतदाता जागरुकता अभियान (सेंस) अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने कैलेण्डर जारी किया है।
इसके अनुसार 28 जून को ग्रामीण क्षेत्रो में घर-घर जाकर 1 जुलाई को होने वाले द्वितीय चरण के पंचायत चुनाव में मतदाताओं को मतदान के लिये आमंत्रित किया जायेगा। मतदाता जागरुकता अभियान अंतर्गत समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता एवं स्थानीय शिक्षण प्रतिभागी के रुप में सम्मिलित होंगे। मतदाता जागरुकता अभियान की गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपी गई है।

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