सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ दीनदयाल अन्त्योदय रसोई योजना अंतर्गत माह मई 2022 के लिये जिले में संचालित दीनदयाल रसोई की 5 कार्यरत संस्थाओं को खाद्यान्न (98 क्वि. गेहूं, 45 क्वि. चावल) का आवंटन जारी किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि योजनांतर्गत गेहूँ एवं चावल का प्रदाय रूपये 1 रूपए प्रति किग्रा. की दर से किया जायेगा। प्रदाय किये जाने वाले गेहूँ एवं चावल की गुणवत्ता की जांच उपरांत एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता का ही खाद्यान्न प्रदाय किया जायेगा।
अन्त्योदय तथा प्राथमिकता परिवारों को माह मई का केरोसीन आवंटित
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनातंर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नवीन व्यवस्था अंतर्गत अन्त्योदय परिवार तथा प्राथमिकता परिवार के सदस्यों के लिये माह मई 2022 का केरोसीन आवंटित किया गया है। केरोसीन आवंटन की स्थिति एईपीडीएस पोर्टल पर उपलब्ध है। शासन के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र के एलपीजी गैस कनेक्शनधारियों को आवंटन में शामिल नही करते हुये अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 1 लीटर एवं प्राथमिकता परिवारों को 1 लीटर केरोसीन के मान से शासकीय उचित मूल्य दुकानवार, निकायवार व डीलरवार आवंटन जारी किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा समस्त केरोसीन डीलरों को निर्देशित किया गया है कि 28 मई तक केरोसीन का उठाव कर शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से वितरण कराना सुनिश्चित करें।
मध्यप्रदेश खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी (नियंत्रण) आदेश-2022 हुआ लागू
खाद्य तेल एवं तिलहन के स्टाक की सीमा निर्धारित
मध्यप्रदेश खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी (नियंत्रण) आदेश 2022 प्रभावशील हो गया है। इसके तहत सोयाबीन, सरसों, वनस्पति, मंगुफली, सनफ्लावर तथा पाम के खाद्य तेल एवं तिलहनों की स्टाक सीमा फुटकर तथा थोक व्यापारियों के लिये निर्धारित कर दी गई है। खाद्य तेल की स्टाक सीमा फुटकर व्यापारी के लिये 30 क्विंटल, थोक व्यापारी के लिये 500 क्विंटल, बडे़ पैमाने पर उपभोक्ता (फुटकर व्यापारियों की बड़ी चैन) के तहत फुटकर दुकानों के लिये 30 क्विंटल तथा डिपो के लिये एक हतार क्विंटल और प्रस्संकरण कर्ता के लिये भण्डारण क्षमता के 90 दिन निर्धारित किये गये हैं।
इसी तरह खाद्य तिलहन के संबंध में फुटकर व्यापारी के लिये 100 क्विंटल, थोक व्यापारी के लिये दो हजार क्विंटल, प्रस्संकरणकर्ता के लिये खाद्य तेलों के 90 दिनों का उत्पादन, उत्पादन क्षमता की दैनिक सूचना के अनुसार सीमा तय की गई है।
प्रत्येक व्यापारी जिसमें थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, रिफाईनर, मिलर, कमीशन अभिकर्ता, एक्सट्रैक्चर, आयातक, निर्यातक जिनके द्वारा खाद्य तेल एवं तिलहन का कय, विक्रय के लिये संग्रहण किया जाता है को निर्देशित किया गया है कि वे लेखे नियत प्रारूप “अ“ में रखें। जिसमें दिनांक, प्रारंभिक स्टॉक, आवक, योग, विक्रय की गई मात्रा, शेष स्टॉक, विशेष टीप का उल्लेख रहे। साथ ही खाद्य तेल/तिलहन के स्टॉक की घोषणा नियमित रूप से की जाए। इसे भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://evegoils.nic.in पर अद्यतन किया जाए। कोई भी व्यापारी जिसमें थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, रिफाईनर, मिलर, कमीशन अभिकर्ता, एक्सट्रैक्चर, आयातक, निर्यातक या उसका अभिकर्ता या उसकी ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति इस आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं करें। जारी निर्देशों का पालन कराने हेतु सक्षम प्राधिकारी प्रतिष्ठान की जांच करेंगे तथा नियंत्रण आदेश में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन करने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।