सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ दहेज प्रताड़ना से तंग आगर नवविवाहिता की मौत के आरोप में न्यायालय ने आरोपी पति को सात साल की जेल और अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी उमेश साकेत पिता ललुआ साकेत उम्र 30 वर्ष निवासी सरिया थाना रामनगर को प्रथम अपर सत्र जिला न्यायाधीश दीपक शर्मा द्वारा सुनाई गई 7 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी द्वारा पत्नी को सोने की चैन व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रातड़ित किया जाता था जिससे तंग आकर अपने आप को नवविवाहिता ने आग लगा ली थी और उसकी मौत हो गई थी।
घटना 29 जुलाई 2018 की हैं जब रामनगर थाना अंतर्गत ग्राम सरिया में आरती साकेत ने शादी के चार साल बाद ही नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मायके पक्ष के लोगों ने पति पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया था जिसकी जांच रामनगर थाना पुलिस कर रही थी। मायके पक्ष के लोगों का कहना था कि शादी के दो साल तक सब कुछ सही था लेकिन बाद में पति द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था।
जिससे तंग आकर आरती ने खुद को आग लगा ली। इस मामले में जांच के बाद प्रकरण न्यायालय में चल रहा था जहां सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा द्वारा की पैरवी की गई।