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GST: जीएसटी के नए नियम, अब बिना नोटिस के भी हो सकती है कार्रवाई!

Raipur know the new rules of gst now action can be taken without notice keep-these things in mind: digi desk/BHN/रायपुर/ जीएसटी कलेक्शन के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 13 हजार करोड़ से अधिक जीएसटी वसूली हुई थी। नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले माह अप्रैल में रिकार्ड 1288 करोड़ की वसूली हुई है, जो पिछले की तुलना में 288 करोड़ ज्यादा है। जीएसटी विभाग का कहना है कि कलेक्शन में बढ़ोतरी के साथ ही जीएसटी चोरों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बीते पांच वर्षों में प्रदेश में 45 हजार करोड़ से अधिक का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017 से लेकर अब तक जीएसटी कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी हुई है।

बिना नोटिस के भी हो सकती है कार्रवाई

जीएसटी चोरों पर अब विभाग बिना नोटिस दिए ही कार्रवाई कर सकता है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी रिटर्न में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही एक अप्रैल 2022 से जीएसटी के नए नियम भी आए हैं। इसके तहत 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को अब ई-इनवाइस जारी करना होगा। इससे कर चोरी और बिल में गड़बड़ी पर अंकुश लगेगा।

कर चोरी रोकने में यह नियम सिद्ध होगा बहुत कारगार

बतादें कि एक अप्रैल 2022 से जीएसटी के बदले नियम के तहत अब ई-इनवाइस उन कंपनियों के लिए भी लागू है, जिनका टर्नओवर पिछले सालों में 20 करोड़ से अधिक था। कर चोरी रोकने में यह नियम बहुत ही कारगार सिद्ध होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक कर चोरी को रोका जा सके।

इन बातों का रखें ध्‍यान

  • – नए नियम के अनुसार ई-इनवाइस पोर्टल में 20 करोड़ से अधिक देने टर्नओवर वाली कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
  • – अगर कंपनी ई-वे बिल में रजिस्टर्ड है तो उसके लिए पोर्टल में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं होगा।

इस प्रकार करा सकते हैं रजिस्‍ट्रेशन

  • – जीएसटी विभाग द्वारा जारी ऑफिशियल टूल या एपीआई के माध्यम से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
  • – रजिस्ट्रेशन होने के बाद जेशन फाइल बनानी होगी।
  • – इसके बाद यूजर आईडी लॉगिन करके जेशन फाइल अपलोड करनी होगी।
  • – ई-इनवाइस मिल जाएगा।

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