सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ नरवाई मे आग लगाने की प्रवृत्ति के चलते पूरे जिले मे अग्नि दुर्घटनाओं पर कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बेहद गंभीरता दिखाई है। समस्त राजस्व अधिकारियों को कलेक्टर ने इन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने के सख्त निर्देश दिए है।
उपखंड मजिस्ट्रेट केके पांडेय के निर्देशन में अमरपाटन अनुभाग अंतर्गत वार्ड क्रमांक 3 पड़क्का प्रसंस्करण स्थल के पीछे स्थित खेत में सुरेश साकेत एवं बज्जूरी कोल के खिलाफ नरवाई जलाने पर अमरपाटन थाने मे एफआईआर दर्ज कराई गई है।
गत 29 अप्रैल को सुरेश साकेत एवं बज्जूरी कोल ने खेतो मे फसल की कटाई के बाद नरवाई मे आग लगाई। जिससे आग फैलकर कचरा प्रसंस्करण केन्द्र तक जा पहुंची। इसके फलस्वरुप लगभग 10 लाख रुपये के संभावित नुकसान का आंकलन अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और पटवारियों के साथ स्थल निरीक्षण करने दौरान किया गया। प्रशासन द्वारा नरवाई नहीं जलाने के विरुद्ध जारी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होने के बावजूद भी सुरेश साकेत एवं बज्जूरी कोल द्वारा नरवाई में आग लगाने के कारण जान माल के नुक़सान की संभावना को देखकर निरीक्षण दल द्वारा पंचनामा तैयार कर संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गये।
सीएमओ नगर परिषद की रिपोर्ट पर संबंधित व्यक्तियों द्वारा खेतों की नरवाई जलाने पर थाना अमरपाटन मे उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188, 435 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर कायमी की गई है। सतना जिले मे नरवाई मे आग लगाने से हो रही अग्नि दुर्घटना और जान माल की क्षति को देखते हुए जिले मे यह दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। सभी एसडीएम अपने क्षेत्र मे अग्नि दुर्घटना पर कड़ी नजर बनाए हुए है।
जिले के नागरिकों को आगाह किया गया है कि नरवाई मे आग लगाने और बिना स्ट्रा रीपर के हार्वेस्टर के प्रयोग पर पाबंदी लगी हुई है। ऐसा कोई प्रयास नही करे जिससे अप्रिय स्थिति का सामना उन्हे करना पडे़। जिले मे अब तक नरवाई मे आग लगाने से जान-माल की क्षति की सूचनाएं भी प्राप्त हुई है।
खेतो में नरवाई और महुआ पत्ती जलाने पर प्रतिबंध
उपखंड मजिस्ट्रेट रामपुर बघेलान सुधीर कुमार बेक ने अनुभाग क्षेत्र के तहसील रामपुर बघेलान एवं कोटर क्षेत्रांतर्गत खेतों में नरवाई जलाने और खुले स्थानों पर महुआ की पत्ती जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उपखंड मजिस्ट्रेट श्री बेक द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कहा गया है कि खेतों में गेहूं की नरवाई जलाने और खुले स्थानों पर महुआ पत्ती जलाने से खेत-खलिहान एवं जंगलों में आग लगने की घटनाएं होने से जनजीवन को क्षति पहुंचना संभावित है। इन अप्रत्याशित घटनाओं को रोकने धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करना नितांत आवश्यक हो गया है। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो 25 जून 2022 तक प्रभावी रहेगा।
अब स्पीड पोस्ट से घर पहुंचेगा वोटर आई.डी
अब वोटर कार्ड के लिये आवेदन करने के बाद कलेक्ट्रेट और तहसील दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब एक अप्रैल से घर बैठे स्पीड पोस्ट के जरिये कार्ड पहुंचाया जा रहा है। पहले वोटर आईडी कार्ड पहुंचाने की जिम्मेदारी बीएलओ की हुआ करती थी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने डाक विभाग को यह जिम्मेदारी दी है। एक अप्रैल के बाद स्पीड पोस्ट के जरिये कार्ड पहुंचाये जा रहे हैं। इसके लिये वोटर्स को कोई फीस नहीं देना होगा।
भारत निर्वाचन आयोग इसका खर्च उठायेगा। पोस्ट ऑफिस का डाकिया ये कार्ड पहुंचाने का काम करेगा। सिर्फ अब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वोटर आईडी बनवाने के लिये आवेदन करना होगा। ईपिक नंबर जनरेट होने के बाद घर कार्ड पहुंचा दिया जायेगा, लेकिन फॉर्म में सारी डिटेल्स सही भरना होगा। वोटर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर्म में दर्ज करेंगे, उस पर स्पीड पोस्ट का मैसेज आयेगा। इससे कार्ड की ट्रेकिंग में आसानी होगी।