सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिले के रघुराजनगर तहसील क्षेत्र के बरदाडीह पटवारी हल्का के शुक्ला गांव की 1.23 एकड़ भूमि के क्रय विक्रय और निर्माण में रोक लगा दी गई है। यह रोक गलत तरीके से आदिवासी की भूमि का नामांतरण करने की शिकायत पर भूस्वामी के मौत होने के बाद एसडीएम ने उनके वारिसों के नाम नोटिस जारी की है, जिसकी सुनवाई के लिए आगामी 20 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है।
जानकारी के अनुसार शहर से जुड़े ग्राम शुक्ला की आराजी नंबर 166 का रकबा 0.15, 163 का 0.05, 170 का 0.63 एवं 346 का 0.40 डिसमिल रकवा स्व. रामधनी तनय दलभान निवासी शुक्ला के नाम दर्ज था, जो विगत वर्ष 1982-83 में स्व. राघवेंद्र सिंह तनय जगतदेव सिंह के नाम आ गया, जिसका नामांतरण भी हो गया। जबकि नियमतः कलेक्टर की अनुमति के बिना आदिवासी की भूमि को नामांतरण करने का अधिकार किसी भी सक्षम अधिकारी को नहीं है। स्व. रामधनी के पुत्र स्व. ददोलवा की पत्नी संखी कोल और पुत्र श्यामलाल कोल द्वारा एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए आवेदन में प्रारंभिक जांच के उपरांत गत सात सितंबर को उक्त राज्यों के क्रय विक्रय और निर्माण में रोक लगाने का आदेश जारी करते हुए भूस्वामी रहे स्व राघवेंद्र सिंह के चार वारिसों के नाम नोटिस जारी की।