Indian Railways Alert,smoking in train: digi desk/BHN/ इंडियन रेलवे ने रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। रेलवे ने बताया है कि ट्रेन में आग लगने से होने वाली दुर्घटनाओं के मामले बढ़ने से अब सफर के दौरान सख्ती बरती जाएगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि यह सख्ती यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए है। भारतीय रेलवे ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई और जेल भी हो सकती है।
पश्चिम मध्य रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया है कि ट्रेन में आग फैलाने वाली या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।
ट्रेन में बैन हैं ये चीजें
रेलवे के ट्वीट के अनुसार, अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों का सफर सुरक्षित बनाने के लिए ये सख्ती दिखाई है। रेलवे ने यात्रियों को सख्त चेतावनी देते हुए इस नियम का पालन करने की सलाह दी है।
ट्रेन में स्मोकिंग करना है अपराध
रेलवे ने ट्रेन में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए यहां किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ के इस्तेमाल पर बैन लगा रखा है। अगर आप रेलवे परिसर में या फिर किसी ट्रेन में स्मोकिंग करते पाए जाते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। रेलवे परिसर में सिगरेट/बीड़ी पीना दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग छिपकर रेलवे परिसर में बीड़ी और सिगरेट पीते हैं। पकड़े जाने पर भी सिर्फ जुर्माना लेकर इन्हें छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब इन लोगों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी।